आंध्र प्रदेश सरकार ने झींगा (Prawn) और मछली (Fish) की अलग-अलग प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन के मौसम को ध्यान में रखते हुए, राज्य के उस जल क्षेत्र में दो महीने के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में आता है. एक अधिकारी ने बताया कि वार्षिक प्रतिबंध 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 जून तक चलेगा. कुल 61 दिनों की इस अवधि के दौरान सभी रजिस्टर्ड, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली मशीनयुक्त और मोटर चालित नावों से मछली पकड़ने पर रोक होगी.

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मत्स्य विभाग के अधिकारी ने एक बयान में कहा, आदेश का मुख्य उद्देश्य बहुतायत में मिलने वाली झींगा (Prawn) और मछली की अलग-अलग प्रजातियों के प्रजनन के मौसम के दौरान संरक्षण उपायों का पालन करना है. सभी मछुआरों से अनुरोध है कि वे समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था.

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नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य प्रतिबंध के बाद की अवधि में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करना और भावी पीढ़ी के लिए मत्स्य संपदा को बनाए रखना है.

उल्लंघन करने पर मत्स्य विभाग दोषियों की नावों को जब्त कर लेगा और आंध्र प्रदेश समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना लगाएगा, जिसमें सब्सिडी वाले तेल की आपूर्ति और अन्य लाभों को रद्द करना शामिल है. 

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प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए विभाग तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, नौसेना और राजस्व विभाग के साथ मिलकर दक्षिणी राज्य के तट पर गश्त लगा रहा है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है.

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