GST लागू होने के बाद आटा, टीवी, फ्रिज सहित ये चीजें हो गईं सस्ती, लोगों को देना होता है पहले से कम टैक्स
7 Years of GST: CBIC के आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी आने से पहले आटे, दही एवं छाछ और शहद पर क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब शून्य हो गया है.
7 Years of GST: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं. इसे एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था. इसमें 17 स्थानीय टैक्स और फीस को शामिल किया गया था. पिछले सात वर्षों में देखा जाए तो कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी से टैक्स की दर में कमी आई है और जनता को सीधा फायदा हुआ है.
ये सामान हुए सस्ते
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक, जीएसटी लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है.
आटा, दही, छाछ हुआ सस्ता
CBIC के आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी आने से पहले आटे, दही एवं छाछ और शहद पर क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब शून्य हो गया है. वहीं, कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट पर 28 प्रतिशत, हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर 27 प्रतिशत टैक्स लगता था. जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है.
इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर घटा टैक्स
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जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है. सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है.
टैक्सपेयर्स की लाइफ बनेगी आसान
हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी करदाताओं की जिंदगी को आसान बनाना है. हम सिस्टम की जटिलताओं को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.
09:13 PM IST