बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऋण पुनर्संरचना से गुजर रही कंपनियों के लिये खुली पेशकश छूट के प्रावधानों में बदलाव को शुक्रवार को मंजूरी दी. सेबी ने म्यूचुअल फंडों द्वारा ऋणपत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिये इससे संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया. सेबी बोर्ड ने यहां हुई बैठक में रीयल एस्टेट तथा बुनियादी संरचना निवेश न्यासों के जरिये पूंजी जुटाने संबंधी प्रावधानों को भी आसान करने की मंजूरी दे दी.

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प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बदलेंगे

नियामक म्यूचुअल फंडों द्वारा पूंजी बाजार और ऋणपत्र प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने तथा पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग में समरूप बनाने के लिये इस प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को भी बदलेगा. यह आईएलएंडएफएस संकट तथा ऋण भुगतान में चूक के अन्य मामलों को देखते हुए निवेशकों को ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचाने के लिये किया जा रहा है.

ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

सेबी ने कहा कि बोर्ड ने निवेश योग्य श्रेणी से कम रेटिंग वाले पूंजी बाजारों तथा ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को लेकर पूरे म्यूचुअल फंड उद्योग में एकरूपता लाने तथा टिकाऊ बनाने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. उसने कहा कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा नियुक्त मूल्यांकन एजेंसियां निवेश योग्य श्रेणी से कम रेटिंग वाले पूंजी बाजारों तथा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करेंगी.

(इनपुट एजेंसी से)