इन 6 PSU पर BSE-NSE ने लगाया जुर्माना, लिस्टिंग नॉर्म्स के कारण लगी पेनाल्टी
सार्वजनिक क्षेत्र की 6 कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज तेल और गैस कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), ओएनजीसी (ONGC) और गेल (इंडिया) पर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स की अनिवार्य संख्या रखने के मानदंड को पूरा नहीं करने के चलते लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया गया है. शेयर बाजार पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तेल रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनियों आईओसी (IOC), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), गैस कंपनी गेल और तेल रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) पर कुल 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सभी कंपनियों ने शेयर बाजार पर अलग-अलग दी सूचना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या अनिवार्य वुमन डायरेक्ट की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया. कंपनियों ने हालांकि बताया कि डायरेक्टर्स की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है. पिछली दो तिमाहियों में भी कंपनियों को इसी कारण से जुर्माने का सामना करना पड़ा था.
ये भी पढ़ें- छुट्टी के दिन इस कंपनी को Tata Group से मिला ऑर्डर, बाजार खुलने पर शेयर पर रखें नजर, 1 साल में 150% रिटर्न
कुल 5,42,800 रुपये का जुर्माना
TRENDING NOW
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
बाजार की तेजी में और चमक सकते हैं ये शेयर; हफ्तेभर के लिए खरीदारी की सलाह, एक्सपर्ट ने तैयार की तगड़े शेयरों की लिस्ट
सार्वजनिक क्षेत्र की 6 कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग दी सूचना में कहा कि उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ओएनजीसी (ONGC), एचपीसीएल (HPCL), एमआरपीएल (MRPL), गेल (GAIL) और ओआईएल (OIL) को अपने बोर्ड में जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा.
दूसरी ओर आईओसी (IOC) को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखने के लिए जुर्माना का सामना करना पड़ा. मानदंडों के अनुसार कंपनियों को कार्यकारी या कार्यात्मक निदेशकों के समान अनुपात में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक महिला डाटरेक्टर का होना भी जरूरी है.
ये भी पढ़ें- Mahindra Group की होटल कंपनी ने दिया बिजनेस अपडेट, सोमवार को शेयर पर रखें नजर, सालभर में 50% तक रिटर्न
04:20 PM IST