UPI Payment: ऑनलाइन बैंकिंग से चीजें कितनी आसान हो गई हैं. खासकर, यूपीआई पेमेंट से तो सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन का जमाना आ गया है. एक सिंपल क्यूआर कोड को स्कैन किया, या फिर एक लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर दिया. लेकिन इतनी सुविधाओं के बीच भी दिक्कत तब हो जाती है, जब कहीं एक-दो गलतियों हो जाती हैं. जैसे कि डीटेल में कहीं कुछ कमी रह गई, अकाउंट नंबर गलत पड़ गया, ऐसे में फिर आपके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है. कभी-कभी जल्दी में हो सकता है कि आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए तो अब क्या कर सकते हैं? घबराइए नहीं. आपके पास रिफंड मिलने के ऑप्शन होते हैं. आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. 

गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो क्या करना चाहिए?

  • सबसे पहली बात तो आपने अगर Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन किया है, तो आप ऐप में कस्टमर सर्विस में जाकर असिस्टेंस मांग सकते हैं. आप अपने बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
  • आपके फोन में पैसे कटने का जो मैसेज आया है, उसे सेव करके रखें. इस मैसेज में जो डीटेल्स होती हैं, उनकी रिफंड के लिए जरूरत पड़ती है.
  • आरबीआई अपनी गाइडलाइन में कहता है कि गलत अकाउंट में पैसे भेजने की स्थिति में आप bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं.
  • आपको बैंक में इसकी एक ऐप्लीकेशन भी डालनी होगी, जिसमें अपनी बैंक डीटेल्स के साथ उस अकाउंट का नंबर भी डालना होगा, जिसमें पैसे गए हैं.

लीगल कंप्लेन भी करा सकते हैं दर्ज

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अगर मान लीजिए आपको पता है कि गलत बेनेफिशियरी कौन है और वो पैसे वापस करने से मुकर रहा है, तो आप उसके खिलाफ NPCI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन भी कर सकते हैं.

NPCI की वेबसाइट पर कैसे करते हैं कंप्लेन

  • सबसे पहले NPCI की वेबसाइट पर जाइए. यहां Dispute Redressal Mechanism पर जाकर स्क्रोल करें नीचें ट्रांजैक्शन टैब दिखेगा.उसे एक्सपैंड करें.
  • यहां आपको ट्रांजैक्शन नेचर, इशू, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक, अमाउंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी डीटेल डालनी होगी.
  • अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाएं और सबमिट पर क्लिक कर दें.

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