Rs 2000 Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया है. हालांकि, ये लीगल टेंडर मनी बने रहेंगे. साथ ही 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंक में दो हजार रुपए के नोटों को बदल सकते हैं. आरबीआई ने इससे जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है. इसके बावजूद कई लोगों के मन में ये संका है कि यदि दो हजार रुपए के नोट कटे, फटे या उस पर कुछ लिखा हो तो क्या वह बदले जा सकते हैं. 

क्या कहते हैं RBI के नियम?

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आरबीआई के नियमों के मुताबिक यदि आपके पास दो हजार रुपए या कोई भी दूसरे कटे और फटे नोट हैं तो आप बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस में जाकर इसे बदल सकते हैं. बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकता है. हालांकि, यहां पर एक शर्त भी है कि इन नोट की वैल्यू पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एक व्यक्ति अधिकतम 20 से अधिक कटे या फटे नोट एक्सचेंज नहीं करवा सकता है. हालांकि, यदि पांच हजार रुपए से अधिक मूल्य के कटे फटे नोट बैंक ले लेता है तो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं.  

Rs 2000 Note: यदि नोट पर कुछ लिखा है?

कटे-फटे नोट के अलावा यदि नोट पर कुछ लिखा होता है तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उसे वापस लिया जा सकता है. जनवरी 2023 को पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया था कि यदि नोट पर कुछ लिखा होता है तो ये अवैध नहीं होते हैं. इसे लीगल टेंडर मनी की मान्यता होती है. हालांकि, क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार लोगों से ये प्रार्थना की जाती है कि वह नोट पर कुछ भी न लिखें. इससे नोट का रंग रूप बिगड़ जाता है और उसकी लाइफ भी कम होती है.   

 

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Clean Note Policy: क्या है क्लीन नोट पॉलिसी

आरबीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत दो हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर किया गया है. क्लीन नोट पॉलिसी साल 1988 में आई थी. इसका मकसद लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले नोट उपलब्ध कराना है. साथ ही इस पॉलिसी के जरिए देश में करेंसी के सर्कुलेशन पर लगाम लगाई जाती है. आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि अधिकतम दो हजार रुपए के नोट का जीवनकाल खत्म हो गया था. साल 2016 में पहली बार दो हजार रुपए के नोट को बाजार में उतारा गया था.