कटे-फटे नोट को लेकर RBI ने ग्राहकों के पक्ष में बनाए हैं ये नियम, बैंक लेने से करें इनकार तो…
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Sep 03, 2024 03:07 PM IST
ATM से ट्रांजैक्शन करते समय कई बार पुराने या कटे-फटे नोट निकल आते हैं, या फिर खरीददारी करते समय कटे-फटे नोट हाथ लग जाते हैं. ये नोट ऐसे होते हैं जिन्हें चलाना भी मुश्किल होता है. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं. आप इन नोट को बहुत आसानी से बैंक में बदल सकते हैं. नोट को बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़े नियम बनाए हैं. RBI का नियम कहता है कि बैंक इन नोटों को बदलने के लिए मना नहीं कर सकता. हालांकि कटे-फटे नोटों को लेकर बैंक ने भी कुछ नियम बनाए हैं. यहां जानिए उन नियमों के बारे में-
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ये है RBI का नियम
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ATM के कटे-फटे नोट
आरबीआई का नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्मेदारी बैंक की होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नोट को चेक करे. नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही की जानी चाहिए. अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो ग्राहक उस बैंक की ब्रांन्च में जाकर नोट बदल सकते हैं, जिस बैंक से के एटीएम से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था.
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तय सीमा तक बदले जा सकते हैं नोट
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