RBI ने बैंकों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए जारी की गाइडलाइंस, 2 तरह की होंगी इकाइयां
RBI guidelines for digital banking units: डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) की स्थापना पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन इकाइयों में मिलने वाली सेवाओं में खाते खोलना, नकद निकासी और जमा, केवाईसी अपडेट, लोन और शिकायत रजिस्ट्रेशन शामिल हैं.
सरकार ने आम बजट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी. (फोटो: पीटीआई)
सरकार ने आम बजट में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी. (फोटो: पीटीआई)
RBI guidelines for digital banking units: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि मौजूदा बैंक, लगातार खुली रहने वाली (24X7) डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं. ये यूनिट्स दो तरह की होंगी- जहां पहले में कस्टमर्स खुद सभी सर्विसेज लेंगे, वहीं दूसरे में उन्हें इसके लिए मदद दी जा सकती है. सरकार ने आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 जिलों में कम से कम 75 ऐसी इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की थी.
RBI releases Guidelines on Establishment of Digital Banking Units (DBUs)https://t.co/BIKBaEnFud
— ReserveBankOfIndia (@RBI) April 7, 2022
कस्टमर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं
डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBUs) की स्थापना पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन इकाइयों में मिलने वाली सेवाओं में खाते खोलना, नकद निकासी और जमा, केवाईसी अपडेट, लोन और शिकायत रजिस्ट्रेशन शामिल हैं. गाइडलाइंस में कहा गया है कि, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का अर्थ आमतौर पर उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं से होता है, जो लगभग पूरी तरह से डिजिटल रूप में होती हैं. जहां कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विसेज खुद हासिल करते हैं.
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दिशानिर्देशों के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग में अनुभव रखने वाले अनुसूचित कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से अनुमति लिए बिना टियर-1 से टियर-6 केंद्रों (बड़े केंद्रों से लेकर छोटे केंद्रों) में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की अनुमति है.
10:25 PM IST