RBI ने अब इस बैंक पर की सख्ती, 10 हजार से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
RBI imposes curbs: बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू) के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी.
RBI imposes curbs: भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब वित्तीय हालत के बाद एक और बैंक पर लगाम कस दी है. RBI ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई पांबदियां लगा दी हैं. इसके तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है. बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है.
छह महीने के लिए अंकुश
बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी. रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी परमिशन के बिना न तो कोई कर्ज या एडवांस देगा और न ही किसी कर्ज को रिन्यू करेगा. साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, पेमेंट और संपत्तियों के ट्रांसफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी.
10 रुपये से ज्यादा निकालने पर रोक
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे. केंद्रीय बैंक के आदेश की कॉपी बैंक कैंपस में लगाई गई है जिससे कस्टमर्स को इसकी जानकारी मिल सके. हालांकि, आरबीआई ने साफ किया है कि इन पाबंदियों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए.
Zee Business Hindi Live यहां देखें