RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अब आपके पैसों का क्या होगा?
RBI Cancel Banking Licence: खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर बीमा कवर मिलेगा. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से यह बीमा मिलता है.
NBFC के रूप में काम करने की इजाजत मिली. (File Photo)
NBFC के रूप में काम करने की इजाजत मिली. (File Photo)
RBI Cancel Banking Licence: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंकिंग नियमों का पालन करने पर एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में काम करने की इजाजत दी गई है.
बता दें कि आरबीआई ने सोमवार को अलग-अलग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर लाखों का जु्माना लगाया है. इसमे तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. इन बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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24 अप्रैल 2023 को कैंसिल हुआ लाइसेंस
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आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. आरबीआई की तरफ से कहा गया कि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग कारोबार के लिए 3 जनवरी, 1987 को बैंकिंग लाइसेंस दिया गया था. बैंक का लाइसेंस रद्द होने का नोटिफिकेशन 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गया है.
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जमाकर्ताओं के पैसे का क्या होगा?
अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) के खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा. इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की तरफ से यह बीमा मिलता है. DICGC रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो कि को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है. जिन ग्राहकों का अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक में पांच लाख रुपये या इससे कम जमा है उन्हें DICGC से पूरा क्लेम मिलेगा. लेकिन ऐसे ग्राहक जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा है, उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी.
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