देश में 01 दिसम्बर से पांच महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अकेले दो बड़े बदलाव कर रहा है जिनकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है. वहीं दिल्ली हवाईअड्डे पर भी कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. आइये जानते हैं इन पांचों महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में ...

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बंद हो जाएंगी SBI की ये सेवा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक नहीं करवाया है, उनकी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं 01 दिसम्बर से बंद हो सकती है. बैंक की ओर से पहले ही अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी एसएमएस के जरिए दे दी है.

बुजुर्गों के लिए बैंक बंद करेगा ये सेवा

एसबीआई की तरफ से पेंशनर्स के लिए फेस्टिव सीजन में लोन देने की सुविधा शुरू की गई थी. यह ऑफर उन्हीं के लिए है जिनकी पेंशन एसबीआई की किसी भी ब्रांच में आती है. इस स्कीम के तहत लोन बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के मिल रहा था. बैंक के अनुसार 76 साल से कम उम्र वाले केंद्रीय, राजकीय और सेना से रिटायर होने वाले पेंशनभोगियों के लिए इस ऑफर की शुरुआत की गई थी. बैंक की ओर से यह सुविधा आज से बंद कर दी गई है.

दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने पर लगेगा ज्यादा शुल्क

राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले लोगों को आज से सर्विस चार्ज के रूप में 77 रुपये चुकाने होंगे. अभी हवाई अड्डे की परिचालक दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) की तरफ से घरेलू उड़ान के टिकट पर 10 रुपये और इंटरनेशनल टिकट पर 45 रुपये का सर्विस फी ली जाती है. एरा की तरफ से कहा गया कि इसके अलावा कुछ वैमानिकी शुल्कों में भी बदलाव किया गया है. संशोधित शुल्क 1 दिसंबर से लागू होगा. विशेषज्ञों को कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी का औसत घरेलू किरायों पर न्यूनतम प्रभाव होगा.

जेट एयरवेज ने शुरू की नई उड़ान

जेट एयरवेज ने पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी फ्लाइट शनिवार से शुरू कर दी है. पुणे से यह सुबह 5.15 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1.15 बजे सिंगापुर पहुंचेगी. वापसी में सिंगापुर में रात 9 बजे उड़ान भरकर अगले दिन सुबह 5 बजे पुणे पहुंचेगी. अभी तक यात्रियों को सिंगापुर जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेनी पड़ती थी.

ड्रोन उड़ाना हो सकता है कानूनी

देशभर में एक दिसंबर से ड्रोन को कानूनी तौर पर उड़ाने के लिए मंजूरी मिल जाएगी. इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी राष्ट्रीय नीति तैयार की है. मंत्रालय के नियमों के तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सभी उड़ान की अनुमति लेनी होगी. इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट्स पाए जा सकते हैं.