ATM से कैश न निकले और अकाउंट से कट जाएं पैसे...आपके साथ ऐसा हो तो करें ये काम, वापस मिल जाएगा अमाउंट
एटीएम में सारी डीटेल्स सही डालने के बाद भी अगर आपका कैश नहीं निकलता है और बैलेंस अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो ये एटीएम में किसी तकनीकी खामी के कारण हो सकता है. जानिए आपको क्या करना चाहिए.
डिजिटल पेमेंट का चलन बेशक तेजी से बढ़ गया है, लेकिन अब तमाम कामों के लिए जब कैश के लेन-देन की जरूरत होती है तो लोग एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं. वैसे तो एटीएम बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार ये आपको मुश्किल में भी डाल देता है. कई बार ATM से पैसे निकालते समय कैश नहीं निकलता, लेकिन आपके पैसे अकाउंट से कट जाते हैं. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां बताए जा रहे कुछ तरीके आजमाइए, इससे कुछ ही दिनों में आपका कटा हुआ अमाउंट वापस हो जाएगा.
आरबीआई ने बनाया है ये नियम
एटीएम में सारी डीटेल्स सही डालने के बाद भी अगर आपका कैश नहीं निकलता है और बैलेंस अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, तो ये एटीएम में किसी तकनीकी खामी के कारण हो सकता है. कई बार कैश एटीएम मशीन में फंस जाता है जिसके कारण वो ग्राहक को नहीं मिल पाता, लेकिन बैंक से कट जाता है. इन पैसों को वापस करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के लिए ट्रांजेक्शन वाला दिन+ 5 दिनों की समय सीमा तय की है. नियमानुसार सभी बैंकों को काटा हुआ पैसा तय की गई अवधि में ग्राहक के अकाउंट में वापस करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक ग्राहक को हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा.
आपको क्या करना है?
- रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाकर इस बारे में बताएं. आप चाहें तो कस्टमर केयर पर कॉल करके भी इस बात की सूचना बैंक को दे सकते हैं. इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और बैंक इस मामले की जांच करेगा.
- अगर आपकी शिकायत सही पायी जाती है तो 5 से 6 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं. लेकिन इस बीच आपको अपनी एटीएम की स्लिप और मोबाइल पर आए मैसेज को संभालकर रखना चाहिए. इसे एटीएम ट्रांजैक्शन के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
- अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो आप शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से इस मामले की कंप्लेन कर सकते हैं.