RBI Latest News: Reserve Bank of India ने एक और को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. RBI ने गुना के Garha Co-operative Bank Ltd पर 24 फरवरी के कामकाज बंद होने के बाद प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया है. अब बैंक का मैनेजमेंट रिजर्व बैंक की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी तरह की ग्रांट नहीं दे सकता, कोई नया लोन जारी नहीं कर सकता और न ही लोन को रिन्यू कर सकता है. इस बैंक के ग्राहक 50,000 रुपये से ज्यादा निकाल नहीं सकेंगे.  

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बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध (Many restrictions on bank)

Garha Co-operative Bank का प्रबंधन कोई नया निवेश नहीं कर सकता, किसी भी तरह के डिपॉजिट्स लेने पर भी रोक लगा दी गई है. बैंक प्रबंधन रिजर्व बैंक के आदेश तक न तो किसी संपत्ति को बेच सकता है और न ट्रांसफर कर सकता है. बैंक पर ये प्रतिबंध 24 फरवरी 2021 के बाद से शुरुआती 6 महीने तक लागू रहेंगे, जिनकी समीक्षा भी की जाएगी.

सिर्फ इतने रकम निकाल सकेंगे खाताधारक (Will be able to withdraw only this amount)

Garha Co-operative Bank की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा भी तय कर दी है. यानी सभी बचत खातों, करंट खातों या दूसरे किसी भी तरह के खातों से 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है. हालांकि रिजर्व बैंक ने भरोसा दिया है कि बैंक के 99.40 फीसदी डिपॉजिटर्स का पैसा पूरी तरह DICGC इंश्योरेंस स्कीम के तहत सुरक्षित है.

प्रतिबंध सिर्फ जांच के लिए (Ban only for investigation)

RBI का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच लिए लगाया है. बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें. उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. बैंक इन प्रतिबंधों के साथ भी कामकाज करता रहेगा, जबतक इसकी financial condition ठीक नहीं हो जाती. रिजर्व बैंक समय आने पर इन प्रतिबंधों में बदलाव करेगा.  

दूसरे बैंकों पर भी लग चुका है बैन (Other banks have also been banned)

इसके पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगे हैं, 19 फरवरी को कर्नाटक के एक सहकारी बैंक 'डेक्कन अर्बन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड' पर नया कर्ज देने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, इसके पहले महाराष्ट्र के नासिक में 'Independence Co-operative Bank Limited' पर भी बैन लगा था.  

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