1 दिसंबर के बाद से होंगे ये 8 बड़े बदलाव, सीधा आपकी जिन्दगी पर होगा इनका असर
साल का आखिरी महीने आम आदमी के लिए बहुत खास होने वाला है. दिसंबर में कुछ बैंकिंग सेवाएं बदल जाएंगी तो पैन कार्ड रखने वालों के लिए भी कुछ खास बदलाव होने वाला है.
हर तारीख से साथ सिर्फ दिन नहीं बदलता बल्कि कई चीजें बदल जाती हैं. ऐसे ही हर महीना भी कुछ नया लेकर आता है. साल का आखिरी महीने आम आदमी के लिए बहुत खास होने वाला है. दिसंबर में कुछ बैंकिंग सेवाएं बदल जाएंगी तो पैन कार्ड रखने वालों के लिए भी कुछ खास बदलाव होने वाला है. यही नहीं भारतीय नागरिकों को पहली बार खुद का ड्रोन उड़ाने की भी इजाजत मिल जाएगी. इसके अलावा नौकरी का भी खास मौका मिलने जा रहा है. दरअसल, 1 दिसंबर से आम आदमी के जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं. इन बदलावों की जानकारी होना जरूरी है.
पहला बदलाव- देश का सबसे बड़ा बैंक SBI अपनी बैंकिंग में कुछ जरूरी बदलाव कर रहा है. इसमें सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग शामिल है. जिन ग्राहकों ने अपने बैंक में जाकर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं कराया है. वह 1 दिसंबर के बाद से इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐसे यूजर्स की इंटरनेट बैंकिंग बंद कर दी जाएगी.
दूसरा बदलाव- भारतीय स्टेट बैंक एक और बड़ा बदलाव कर रहा है. SBI अपना मोबाइल वॉलेट SBI Buddy 30 नवंबर के बाद बंद कर देगा. मतलब यह कि 1 दिसंबर के बाद से आप SBI Buddy मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. अगर आपके पैसे मोबाइल वॉलेट में हैं तो उन्हें तुरन्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें या फिर कहीं इस्तेमाल कर लें. 1 दिसंबर के बाद आप वॉलेट से पैसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे.
तीसरा बदलाव- 1 दिसंबर से SBI पेंशन लोन और पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस लेना शुरू करेगा. आपको बता दें कि बैंक ने विशेष फेस्टिवल ऑफर के तहत लोन में प्रोसेसिंग फीस की छूट दे रखी थी. लेकिन, अब दोबारा बैंक इसे वसूलना शुरू करेगा. 1 दिसंबर के बाद लोन के लिए अप्लाई करने वालों को यह फीस चुकानी होगी.
चौथा बदलाव- पेंशनधारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा कराना है. खासकर SBI से जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें अपनी ब्रांच में यह सर्टिफिकेट देना होगा. सर्टिफिकेट नहीं जमा कराने की स्थिति में 1 दिसंबर के बाद से पेंशनभोगियों की पेंशन रोक दी जाएगी.
पांचवां बदलाव- दिसंबर महीने में पैन कार्ड से जुड़े अहम नियम में भी बदलाव होने वाला है. पैन कार्ड होल्डर के माता-पिता अगर अलग हो गए हैं तो आवेदन करने वाले को 5 दिसंबर के बाद से पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा. पैन कार्ड पर माता का नाम भी छपवाया जा सकेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन किया है. अब आवेदन फॉर्म में विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है.
छठा बदलाव- 1 दिसंबर 2018 से भारत में ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिल जाएगी. नैनो ड्रोन (250 ग्राम वजन) के अलावा सभी ड्रोन को एविएशन रेगुलेटर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा. ये 1000 रुपए की फीस लेकर जारी किया जाएगा. बड़े ड्रोन को यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट भी लेना होगा. इस परमिट को 25 हजार रुपए में 5 साल के लिए लिया जा सकता है. इनको सिर्फ दिन में उड़ाया जा सकेगा.
सातवां बदलाव- दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाले यात्रियों को 1 दिसंबर 2018 से हर टिकट पर 77 रुपए अतिरिक्त देने होंगे. एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL ने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी का एलान किया है. अभी घरेलू टिकटों पर 10 रुपए और इंटरनेशनल टिकट पर 45 रुपए सर्विस फीस के तौर पर देने होते हैं.
आठवां बदलाव- जेट एयरवेज 1 दिसंबर से पुणे से सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी. अभी लोगों को सिंगापुर जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी. ये फ्लाइट पुणे से सुबह 5:15 बजे चलकर सिंगापुर 1:15 बजे पहुंचेगी. सिंगापुर से यह फ्लाइट रात में 9 बजे रवाना होगा, जो सुबह 5 बजे पुणे पहुंचेगी.