Go First को नहीं मिल रहे खरीदार! NCLT ने दिवाला प्रोसेस पूरा करने के लिए दिया 'आखिरी' मौका
Go First Airline News: NCLT ने बंद हो चुकी एविएशन कंपनी Go First को दिवाला प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. ये कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिए Go First को दिया गया चौथा विस्तार हैं. कंपनी खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रही है.
Go First Airline News: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(NCLT) ने बंद हो चुकी एविएशन कंपनी Go First को दिवाला प्रक्रिया पूरी करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. ये कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिए Go First को दिया गया चौथा विस्तार हैं. कंपनी खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रही है. इससे पहले दिवाला अधिकरण ने आठ अप्रैल को 60 दिन का विस्तार दिया था, जो तीन जून 2024 को खत्म हो गया था. Go First को अब तीन अगस्त 2024 तक की मोहलत दी गई है.
दिल्ली HC ने क्या कहा
दिल्ली स्थित NCLT पीठ ने विस्तार देते हुए कहा कि, ये अंतिम विस्तार है. दो सदस्यीय पीठ ने विस्तार की मांग करने पर प्रोफेशनल्स को भी कड़ी फटकार लगाई. ‘रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल’ (RP) की ओर से पेश हुए वकील ने अधिकरण को बताया कि, वे ये विस्तार दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद उत्पन्न असाधारण स्थिति के कारण मांग रहे हैं, जिसमें DGCA को उसके सभी 54 विमान का रजिस्ट्रशन रद्द करने को कहा गया था.
CIRP को इतने दिन के अंदर करना होगा पूरा
RP के मुताबिक, जिन लोगों ने एयरलाइन खरीदने में रुचि दिखाई है. उन्होंने अपने प्रपोजल्स को संशोधित कर दिया है और लेंडर्स को अभी उन पर विचार करना है. इसलिए 60 दिन का विस्तार आवश्यक है. दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के मुताबिक, CIRP को 330 दिन के अंदर पूरा करना अनिवार्य है. इसमें मुकदमेबाजी के दौरान लगने वाला समय भी शामिल है.
IBC की धारा 12(1) के अनुसार, CIRP को 180 दिन के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. Go First ने पिछले साल तीन मई को उड़ानों का संचालन बंद कर दिया था.