पायलटों की थकान कम करने वाले FDTL मानदंडों को लेकर DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों को दिए ये निर्देश, जानें पूरा मामला
अदालत ने डीजीसीए से आठ मई को अगली सुनवाई पर संशोधित मानदंड लागू करने की संभावित तारीख बताने को कहा है. इसे देखते हुए निगरानी संस्था ने एयरलाइन कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए हैं.
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के लिए संशोधित उड़ान ड्यूटी नियमों को लागू करने के लिए बुधवार को एयरलाइन कंपनियों को सांकेतिक समय सीमा उपलब्ध कराने के लिए कहा है. दरअसल विमानन क्षेत्र के नियामक ने मार्च में उड़ान ड्यूटी समयसीमा (FDTL) मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था क्योंकि एयरलाइन कंपनियां इन्हें लागू करने के लिए अधिक समय मांग रही थीं.
1 जून से लागू होने वाले थे ये मानदंड
जानकारी के अनुसार एफडीटीएल मानदंडों से संबंधित चार मामले इस महीने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आए. अदालत ने डीजीसीए से आठ मई को अगली सुनवाई पर संशोधित मानदंड लागू करने की संभावित तारीख बताने को कहा है. इसे देखते हुए निगरानी संस्था ने एयरलाइन कंपनियों से संशोधित मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी समयसीमा बताने को कहा है. बता दें ये मानदंड शुरू में एक जून से लागू होने वाले थे.
पायलटों को आराम देने के लिए हैं ये मानदंड
एफडीटीएल मानदंड पायलटों की थकान को कम करने के प्रयास के तहत उनके लिए आराम का अधिक समय प्रदान करते हैं. इनमें पायलटों को साप्ताहिक आराम का समय 48 घंटे तक बढ़ जाएगा और रात में लैंडिंग की संख्या दो तक सीमित हो जाएगी. इसके अलावा, पायलटों के लिए रात का समय आधी रात से तड़के छह बजे तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा, जबकि पहले यह आधी रात से तड़के पांच बजे तक था.
नए नियमों के मुताबिक, रात में उड़ान भरने वाले पायलट के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी की अवधि 13 से घटाकर 10 घंटे कर दी है. साथ ही रात की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है, जो अब पिछले नियमों के तहत रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक की जगह रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक शामिल है.