हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अगर किसी वजह से कन्फर्म टिकट होने पर भी फ्लाइट में सीट नहीं मिलती है, तो उन्हें पूरा किराया तो वापस होगा ही, साथ ही एयरलाइंस को उन्हें हर्जाना भी देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पैसेंजर चार्टर के मुताबिक उन्हें 20000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा. ये पैसेंजर चार्टर सरकार ने बुधवार को जारी किया.

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नए नियमों के अनुसार अगर एयरलाइंस किसी फ्लाइट में क्षमता से अधिक टिकट बुक करती है, तो पीड़ित यात्री एयरलाइंस से मुआवजा मांग सकता है. हालांकि अगर एयरलाइंस यात्री को एक घंटे के भीतर दूसरी फ्लाइट में सीट मुहैया करा देती है, तो उसे मुआवजा नहीं देना होगा.

सिटिजन चार्टर के मुताबिक यात्री 20000 रुपये तक का मुआवजा पा सकते हैं. इसके साथ ही अगर यात्रियों को पर्याप्त समय रहते फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना नहीं दी गई, तो भी उन्हें हर्जाना दिया जाएगा.

इतना ही नहीं, अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री का सामान खो जाता है तो यात्रियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 20000 रुपये देने होंगे. इसी तरह सामान के डैमेज होने पर प्रति किलो 350 रुपये क्षतिपूर्ति देनी होगी.