1 अप्रैल से लागू हो जाएगी Vehicle Scrapping Policy, इन वाहनों के लिए जरूरी होगा फिटनेस टेस्ट
Vehicle Scrapping Policy: सड़कों पर एक्सीडेंट और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 1 अप्रैल से व्हीकल स्कैप पॉलिसी लागू करने जा रही है.
Vehicle Scrapping Policy: सड़कों पर प्रदूषण और एक्सीडेंट को रोकने के लिए पुराने खटारा वाहनों को उद्देश्य से सरकार 1 अप्रैल, 2022 से स्क्रैप पॉलिसी लागू करने जा रही है. इस नए स्क्रैप पॉलिसी से सड़कों पर कबाड़ वाहनों से निजात मिलेगी और इसके साथ ही ऑटोमोबाइल उद्योगों (Automobile Industry) को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही इंडस्ट्री में निवेश और रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी.
स्क्रैप पॉलिसी के तहत 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट (Vehicle Fitness test) से गुजरना होगा. वहीं प्राइवेट और दूसरे ग्रुप के वाहनों के लिए जून, 2024 से यह पॉलिसी लागू होगी.
क्या है स्क्रैप पॉलिसी
स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) के अनुसार, देश में अब तक उम्र से पुराने हो चुके वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट में वाहनों के इंजन की हालत, उनका एमिशन स्टेटस और फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी स्टेटस जैसे कई फीचर्स की जांच होगी. टेस्ट में फेल होने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा.
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व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 15 साल से पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को ये टेस्ट देना होगा. फिटनेस टेस्ट में पास होने पर इन व्हीकल को IC इंजिन से बदलकर कुछ ही दिन चलाने की अनुमति होगी.
कैसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
स्क्रैप पॉलिसी में फिटनेस टेस्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकता है. 100 रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजों को भी अपलोड करना होगा. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा?
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) एक वॉलियंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) है. ऐसे में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा कराना होगा. टेस्ट में फेल हुए वाहनों के लिए एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा जो 2 साल के लिए मान्य होगा.
इस स्क्रैप सर्टिफिकेट में पुरानी गाड़ी के स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा. नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा नए व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस (Vehicle Registration Policy) नहीं देना होगा. राज्य सरकारें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल व्हीकल्स पर 15 फीसदी तक का रोड टैक्स रिबेट भी दे सकती हैं.