सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अब कैश वाहनों को Special Purpose Vehicles की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है. ये वाहन अब AIS 163:2020 नियमों के मुताबिक ही डिजाइन किए जाएंगे. इन वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा. सरकार जल्दी ही इसको लेकर BIS नियम नोटिफाई करेगी.

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