कैश वाहनों के लिए बदला सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियम, स्पेशल पर्पस व्हीकल की श्रेणी में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अब कैश वाहनों को Special Purpose Vehicles की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है.
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके अब कैश वाहनों को Special Purpose Vehicles की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है. ये वाहन अब AIS 163:2020 नियमों के मुताबिक ही डिजाइन किए जाएंगे. इन वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा. सरकार जल्दी ही इसको लेकर BIS नियम नोटिफाई करेगी.
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