देश के हर जिले में होगी 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया प्लान
Scrapping Facilities: सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के हर जिले में कम से कम 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी खोलने का प्लान जारी किया है. इससे पुराने और अनफिट वाहनों के रखरखाव में आसानी होगी.
Scrapping Facilities: पुराने वाहनों या ज्यादा लंबे समय चल चुके वाहनों के लिए सरकार की ओर से स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई थी लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से इन गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर एक नया अपडेट आया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई योजना का ऐलान किया है. इस नई योजना के तहत नितिन गडकरी ने ऐलान किया है देश के हर जिले में कम से कम 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चर्र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के सालाना सेशन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे-केबल कार और फनिक्युलर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले थे.
हर जिले में खुलेंगे 3 स्क्रैपिंग सेंटर
नितिन गडकरी ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर जिले में हम कम से कम 3 स्क्रैपिंग फैसिलिटी को खोल सकते हैं. बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (National Vehicle Scrappage Policy) को लॉन्च किया था.
इस लॉन्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस स्क्रैपेज पॉलिसी की मदद से अनफिट और पॉल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल को बाहर करने में आसानी होगी और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट किया जाएगा.
स्क्रैपिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा ये फायदा
केंद्र सरकार ने ये बयान दिया था कि इस नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्क्रैप्ड पुराने वाहनों के इस्तेमाल करने के बाद व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स पर 25 फीसदी टैक्स रिबेट की सुविधा दी जाएगी.
क्या है स्क्रैप पॉलिसी
स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) के अनुसार, देश में अब तक उम्र से पुराने हो चुके वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट में वाहनों के इंजन की हालत, उनका एमिशन स्टेटस और फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी स्टेटस जैसे कई फीचर्स की जांच होगी. टेस्ट में फेल होने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा.
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल और 15 साल से पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को ये टेस्ट देना होगा. फिटनेस टेस्ट में पास होने पर इन व्हीकल को IC इंजिन से बदलकर कुछ ही दिन चलाने की अनुमति होगी.
फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा?
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrapping Policy) एक वॉलियंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (VVMP) है. ऐसे में अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसे देश भर में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा कराना होगा. टेस्ट में फेल हुए वाहनों के लिए एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा जो 2 साल के लिए मान्य होगा.
इस स्क्रैप सर्टिफिकेट में पुरानी गाड़ी के स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी पर डिस्काउंट मिलेगा. नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा नए व्हीकल पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस (Vehicle Registration Policy) नहीं देना होगा. राज्य सरकारें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल व्हीकल्स पर 15 फीसदी तक का रोड टैक्स रिबेट भी दे सकती हैं.