Fitness Certificate for Vehicles: लोगों जल्द खटारा गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा. ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं.

स्क्रैप की तरफ एक और कदम

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1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा.  ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ़्ट नोटिफिकेशन जारी किया. स्क्रैपिंग की तरफ सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है. सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम है.  दरअसल, MoRTH ने प्रस्तावित किया था कि भारी मालवाहक और यात्री गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा. साथ ही अन्य सभी मोटर वाहनों के लिए 1 जून, 2024 की तारीख तय थी. 

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15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं.

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