आने वाले दिनों में बहुत जल्द निजी कार मालिक भी कार पूलिंग कर सकेंगे. इसके लिए सरकार की तरफ से गाइलाइंस तय किए गए हैं. दरअसल, सरकार शेयर्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सड़कों पर बेतहाशा गाड़ियों की संख्या को कम करना चाहती है. कार पूलिंग एक ऐसी व्‍यवस्‍था है जिसके जरिये लोग सफर के दौरान रास्ते में कुछ और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं. सफर के दौरान पेट्रोल आदि पर आने वाले खर्च को आपस में शेयर करके सफर को बेहतर और सस्ता बना सकते हैं.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसके तहत सरकार ओला-उबर की ही तरह अब निजी कार मालिक भी कार पुलिंग कर दूसरे पैसेंजर को अपने साथ ले जा सकते हैं. कार पूलिंग को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने ज़रूरी दिशा निर्देश (गाइडलाइंस) जारी कर दी है. ड्राफ्ट गाइडलाइंस के मुताबिक कार पूलिंग नो प्रॉफिट-नो लॉस (कोई मुनाफा नहीं, कोई घाटा नहीं) के सिद्धांत पर होगा. यानी सिर्फ लागत का खर्च ही बाकी पैसेंजर से वसूला जाएगा.

निजी कार मालिक एक दिन में चार बार ही पूलिंग सर्विस दे सकेंगे. जो निजी कार मालिक शेयर्ड कार पूलिंग सेवा देना चाहते हैं उन्हें know your customers (पैसेंजर के बारे में जानें) का ज़रूरी नियम का पालन करना होगा. एक मोबाइल ऐप के जरिये कार पूलिंग सेवा दी जाएगी. कार पूलिंग के लिए निजी कार मालिक को किसी भी राइड की पूरी जानकारी ऐप पर देनी होगी और साथ ही KYC नॉर्म को भी पूरा करना होगा.

हालांकि क्विक राइड जैसे कार पूलिंग ऐप पहले से मौजूद हैं लेकिन कार पूलिंग को लेकर सही दिशा-निर्देश नही हैं. सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार कर लिया है जिसे जल्द ही वेबसाइट पर पब्लिक suggestion या ओपिनियन या फीडबैक के लिए अपलोड किया जाएगा. शेयर्ड मोबिलिटी के जरिये सरकार एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है.