अपनी गाड़ी के पीछे चाहिए BH Series नंबर प्लेट? जानें क्या हैं इसके फायदे और कैसे करना होगा अप्लाई
BH Series Number Plate in India: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2021 के सितंबर में प्राइवेट गाड़ियों के लिए भारत सीरीज की नंबर प्लेट को जारी किया था. मंत्रालय ने इस नंबर प्लेट को इसलिए लॉन्च किया था.
BH Series Number Plate in India: आपने कई बार कई गाड़ियों को BH Series की नंबर प्लेट के साथ देखा होगा. कई कार देखने को मिल रही है, जिनकी नंबर प्लेट BH Series से शुरू होती है. इसमें BH का मतलब भारत है और इस नंबर प्लेट के कई फायदे हैं. बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2021 के सितंबर में प्राइवेट गाड़ियों के लिए भारत सीरीज की नंबर प्लेट को जारी किया था. मंत्रालय ने इस नंबर प्लेट को इसलिए लॉन्च किया था, ताकि दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों को बार-बार अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट ना बदलनी पड़े. इस सीरीज की नंबर प्लेट का फायदा उन लोगों को खासतौर पर मिलता है, जिनका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में हो जाता है.
BH Series नंबर प्लेट के कई फायदे
बता दें कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपनी नौकरी की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर करना पड़ जाता है. इस कारण लोगों को अपनी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट को बदलने का झंझट झेलना पड़ता है. अब इस समस्या को खत्म करने के लिए BH Series को लॉन्च किया गया.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) January 10, 2024
इस नंबर को लगाने के बाद आपको किसी भी राज्य में जाने पर नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 47 के मुताबिक, BH Series के लॉन्च होने से पहले कार मालिकों को मात्र 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अनुमति थी.
पुरानी गाड़ियों का भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन
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बता दें कि BH Series के तहत अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लेने पर अब ग्राहकों को किसी दूसरे राज्य में जाने पर बार-बार नंबर प्लेट बदलने की जरूरत नहीं है. ये नंबर पूरे देश में मान्य है. बता दें कि BH Series नंबर प्लेट पाने के लिए हर कोई आवेदन नहीं कर सकता है.
कौन कर सकता है इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन?
भारत सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए केवल वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं, जिनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है. ये सीरीज निजी वाहन, रक्षा, सरकारी पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए भी पेश की गई है. प्राइवेट कंपनियों के लोग तभी इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब उनका ऑफिस देश के 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में हो.
BH Series के लिए कैसे करें आवेदन?
- नंबर प्लेट पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें
- खरीद के समय डीलर की ओर से वाहनों को ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा
- डीलर को वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरना होगा
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद BH Series का नंबर मिल जाएगा
- सेना के जवान भी कर सकते हैं आवेदन
11:47 AM IST