Imran Khan News: इमरान खान का पासा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक घोषित
Imran Khan News: पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इसके खिलाफ 5-0 से मतदान किया. एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान (Imran Khan) की तरफ से चलाया गया पासा ही पलट दिया है.
Imran Khan News: इमरान खान को पाकिस्तान (Pakistan) के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झटका दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति की तरफ से नेशनल असेम्बली को भंग करने के लिए डिप्टी स्पीकर के फैसले को खारिज कर दिया. पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल dawn.com की खबर के मुताबिक, इसमें पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट (pakistan supreme court) के सभी पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से इसके खिलाफ 5-0 से मतदान किया. एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान (Imran Khan) की तरफ से चलाया गया पासा ही पलट दिया है.
डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान और कानून के विपरीत
खबर के मुताबिक, अदालत ने अपने संक्षिप्त आदेश में फैसला सुनाया कि डिप्टी स्पीकर का फैसला संविधान और कानून के विपरीत है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, और इसे एक तरफ रखा जाता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी का नेशनल असेम्बली को भंग करने के फैसले को भी संविधान और कानून के विपरीत बताया और कहा कि इसका कोई कानूनी असर नहीं था. ऐसे में प्रधानमंत्री (Imran Khan), राष्ट्रपति को असेम्बली को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 58 के खंड (1) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के तहत रहने के लिए बाध्य हैं.
3 अप्रैल को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज हुआ था
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से जुड़े सूरी ने 3 अप्रैल को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. सूरी ने दावा किया था कि यह सरकार को गिराने के लिए ‘विदेशी साजिश’ से जुड़ा है और इसलिए यह विचार योग्य नहीं है. अविश्वास प्रस्ताव खारिज किये जाने के कुछ देर बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था.
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शनिवार को सुबह 10:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुबह 10:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र फिर से बुलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan News) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे के बिना सत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि मौजूदा आदेश से संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी.