Toshakhana Case: तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा
Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में रावलपिंडी स्थित स्पेशल कोर्ट ने 14-14 साल सजा का एलान किया है.
Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में रावलपिंडी स्थित स्पेशल कोर्ट ने 14-14 साल सजा का एलान किया है. मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं.
यहां जानें क्या था मामला?
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. आज अदालत से उन्हें दूसरी सजा मिली है. मंगलवार को इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला, राष्ट्रीय चुनावों से एक सप्ताह पहले सुनाया गया है. खान की पत्नी बुशरा बीबी पूरे मुकदमे के दौरान रिमांड पर थीं.
2022 में अविश्वास मत में किया गया बाहर
इस जोड़ी ने खान के प्रधान मंत्री चुने जाने से कुछ महीने पहले 2018 में शादी की थी. यह अभी स्पष्ट नहीं है कि जेल के अंदर हुई सुनवाई के बाद खान की सजाएं लगातार चलेंगी या एक साथ चलेंगी, जहां अगस्त में उनकी गिरफ्तारी के बाद से उन्हें काफी समय तक हिरासत में रखा गया है. खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे. जब उन्हें देश के सैन्य किंगमेकर्स का समर्थन खोने के बाद अविश्वास मत में बाहर कर दिया गया था.