10 लाख तक का यात्रा बीमा सिर्फ 45 पैसे में...समर वैकेशन के लिए ट्रेन से ट्रैवल करने वाले यात्री जान लें काम की बात
Travel Insurance: अगर आप भी ट्रेन से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको यात्रा के दौरान मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. ये मात्र 45 पैसे में आपको मिल जाता है और 10 लाख रुपए तक का कवरेज देता है.
Travel Insurance: भारत में काफी बड़ा रेल नेटवर्क है, जिससे देश की बड़ी आबादी सफर तय करती है. इन दिनों बच्चों के स्कूल्स की छुट्टियां चल रही हैं. बच्चों के समर वैकेशंस के दौरान तमाम लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं. ट्रेनें फुल चल रही हैं. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको यात्रा के दौरान मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. आजकल ज्यादातर लोग ट्रेन की बुकिंग आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए कराते हैं, लेकिन उन्हें इस पर मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता. IRCTC सिर्फ 45 पैसे में आपको 10 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा देता है. जानिए कैसे मिलता है इसका फायदा.
जानिए कैसे मिलता है फायदा
आईआरसीटीसी की ओर से मिलने वाले इस बीमा का फायदा तभी लिया जा सकता है, जब आपने टिकट बुक कराते समय इंश्योरेंस के विकल्प को चुना हो. जब भी आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते हैं तो 'यात्रा बीमा' का ऑप्शन आपको सामने विंडो पर ही देखने के लिए मिल जाता है. ये इंश्योरेंस ट्रेन दुर्घटना में हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए होता है. आपको टिकट बुक करते समय ही इस पर क्लिक करके कुछ डीटेल्स भरनी होती है. उसके बाद आप इस बीमा के तहत रजिस्टर हो जाते हैं. ध्यान रहे कि काउंटर से टिकट खरीदने वालों और जनरल में सफर करने वालों को इस इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलता है.
नुकसान के हिसाब से भरपाई
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं.
कैसे कर सकते हैं क्लेम
IRCTC से मिलने वाले इस ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है, विदेशी नागरिक इसके दायरे में नहीं आते हैं. ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के भीतर आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. IRCTC की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भरें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में कोई समस्या न आए.