Chardham Yatra 2024: चारधाम यात्रा 2024 पूरे जोरों-शोरों से चल रही है. अभी तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है. इसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया है. अब यात्रियों की संख्या को देखते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इसके अलावा जानकीचट्टी से यमुनोत्री एवं यमुनोत्री से जानकीचट्टी आने-जाने वाले घोड़े-खच्चरों की संख्या अधिकतम 800 निर्धारित की जाती है. इसके अलावा घोड़े-खच्चर के आवागमन का समय प्रातः 04:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है.

Chardham Yatra 2024: घोड़े खच्चर के लिए पांच घंटे का समय किया गया निर्धारित  

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उत्तरकाशी के डीएम महरबान सिंह बिष्ट के आदेश के मुताबिक घोड़े-खच्चरों की संख्या 800 पूर्ण होने के पश्चात खच्चर उसी अनुपात में जानकीचट्टी से भेजे जायेगें, जिस अनुपात में यमुनोत्री से खच्चर वापस आयेगें. प्रत्येक घोड़े-खच्चर के प्रस्थान, यात्री के दर्शन तथा वापसी के लिए कुल 05 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है. 05 घंटे से अधिक कोई भी घोड़े-खच्चर किसी भी दशा में यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा. यदि घोड़े-खच्चर कम संख्या में है, तो उनको कमानुसार रोटेशन के आधार पर जाने दिया जायेगा.

Chardham Yatra 2024: दर्शन के लिए एक घंटा का समय किया गया निर्धारित

डीएम के आदेश के मुताबिक यात्री द्वारा यमुनोत्री धाम पहुंचने पर दर्शन आदि के लिए 60 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है. इस संबंध में मंदिर समिति से आपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्तर से भी स्वयं सेवक तैनात करते हुए उक्त व्यवस्था के पालन को सुनिश्चित करवायें. घोड़ा/खच्चर संचालक 60 मिनट का इंतजार करने के पश्चात घोड़ा/खच्चर संचालक जिला पंचायत द्वारा घोड़ा पड़ाव में तैनात कर्मी से अनुमति प्राप्त कर यात्री के बिना वापस लौट आयेगा. 

Chardham Yatra 2024: प्रीपेड काउंटर पर ही काटी जाएगी पर्चियां, सुबह चार से शाम चार बजे तक चलेगी डंडी-कंडी

डीएम के आदेश के मुताबिक प्रीपेड काउंटर पर ही पर्चियां काटी जायेगी और वहीं पर भुगतान की व्यवस्था की जाएगी तथा यात्रीगणों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत कराया जायेगा. जानकीचट्टी से यमुनोत्री एवं यमुनोत्री से जानकीचट्टी आने-जाने वाले डण्डी की संख्या अधिकतम 300 निर्धारित की जाती है. डण्डी का आवगमन का समय सुबह 04:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है. आदेश के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो आईपीसी की धारा-188 के अन्तर्गत कार्रवाई होगी.