जब आप किसी वजह से अपनी प्लान की गई फ्लाइट को मिस कर देते हैं. तब इसे ट्रैवल इंश्योरेंस की भाषा में मिस्ड डिपार्चर कहा जाता है. ये किसी भी समय हो सकता है. चाहे आपकी फ्लाइट इनकमिंग हो या आउटगोइंग. ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं. लेकिन सिर्फ कुछ तरह की कंडीशन में ही ये वैलिड होता है. कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस मिस्ड फ्लाइट को कवर करती हैं. इसे लेने के लिए कुछ खास कारणों का होना जरूरी है. जैसे कि हड़ताल के कारण आपकी उड़ान छूट जाए, दुर्घटना, सार्वजनिक परिवहन में रुकावट, आपके ऑटोमोबाइल की तकनीकी खराबी, किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु आदि. इसी तरह अगर आपकी फ्लाइट अधिक सोने या समय को गलत तरीके से समझने के कारण छूटी है. तो ये एक एक्सेप्टेबल बहाना नहीं माना जाएगा. और आपको मुआवजा नहीं मिलेगा. इसके साथ ही कनेक्टिंग फ्लाइट में देरी भी फ्लाइट के मिस होने का एक बहुत ही सामान्य कारण है. इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम विशेष टर्म और शर्तों के तहत इसको कवर करती हैं.

क्या आपको मिस्ड फ्लाइट के लिए रिफंड मिलता है

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अगर ये एयरलाइन की गलती नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपकी उड़ान छूट जाती है और आप यात्रा न करने का निर्णय लेते हैं. इस कंडीशन में भी आप अपने टिकट के लिए रिफंड नहीं ले सकते. अगर आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई है या आपको लगता है कि आप इसे मिस कर सकते हैं. और इसलिए आपने टिकट कैंसल कराया है. तब आपको एयरलाइन रिफंड देती है. हालांकि कुछ एयरलाइंस एक अलग स्ट्रैटजी को फॅालो करती हैं. रिफंड के लिए कई तरह के प्रॅासेस हैं. रिफंड के कई मामले पेंडिंग होते हैं. इसलिए क्लेम के जवाब में भी ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में अगर आपकी फ्लाइट छूट गई है तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है. अगर आपने नकद में भुगतान किया है या आपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया है तो सात दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है. अगर आप अपनी उड़ान छूटने की स्थिति में रिफंड के लिए क्लेम करते हैं. तो एस्टिमेट टाइमस्केल के लिए अपनी एयरलाइन या ओटीए से चेक करते रहें.

कैसे करें क्लेम

अगर फ्लाइट में देरी 3 घंटे से ज्यादा की होती हे, तब ही आप मिस्ड या रद्द की गई फ्लाइट के लिए क्लेम कर सकते हैं. हर तरह के  INTERNATIONAL TRAVEL INSURANCE PLAN के लिए इससे जुड़े नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. मिस्ड फ्लाइट का क्लेम करने के लिए ओरिजनल अनयूज्ड ट्रैवल डॅाक्यूमेंट, देरी का कारण और एक्सीडेंट की स्थिति में एक्सीडेंट रिपोर्ट, उड़ान में देरी या कैंसिलेशन केवल एयरलाइन की ओर से होना चाहिए. इस तरह के मामलों में पॉलिसी डॅाक्यूमेंट में दी गई लिमिट के तहत टोटल क्लेम के लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देने की भी जरुरत होती है.

इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट के मिस होने पर कंडीशन 

इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट के मिस होने पर आप कुछ स्थिति में ही क्लेम के लिए एप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि जब आपके पहले इंटरनेशनल आउटबाउंड ट्रैवल में कम से कम 3 घंटे की देरी हो और डिले को कॅामन कैरियर डिले के रूप में वैरिफाई किया गया हो, प्राकृतिक आपदा या एक्सट्रीम वैदर की स्थिति में, अगर किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण डिपार्चर प्लेस पर पहुंचने में देरी हुई, आतंकवादी हमले या विमान के अपहरण की स्थिति में या फिर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट पिछली यात्रा में देरी के कारण छूट जाती है या आप क्वारंटाइन थे.

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