NRI Day 2025: एनआरआई को बनवाना हो आधार कार्ड तो कैसे करेंगे अप्लाई! क्या हैं जरूरी शर्तें?
Pravasi Bharatiya Divas 2025: अगर NRI आधार कार्ड बनवाना चाहें तो क्या उनके लिए सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था है? इसका जवाब है हां. वैध भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई भारत में आधार कार्ड बनवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है.
NRI (Non-Resident Indian) Day 2025: भारत में हर नागरिक के लिए आधार कार्ड बनवाना जरूरी है. यहां छोटी सी सिम खरीदने से लेकर बैंक अकाउंट ओपन कराने तक के काम में आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर NRI आधार कार्ड बनवाना चाहें तो क्या उनके लिए सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था है? इसका जवाब है हां. वैध भारतीय पासपोर्ट वाले एनआरआई भारत में आधार कार्ड बनवा सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है. हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (NRI Day 2025) मनाया जाता है. इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे NRI आधार कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किन शर्तों को मानना होगा.
ऐसे करें अप्लाई
- आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए किसी नजदीकी आधार केंद्र जाएं.
- अपने साथ पासपोर्ट जरूर लेकर जाएं. NRI के लिए ये बेहद जरूरी दस्तावेज है.
- एनरॉलमेंट फॉर्म में डीटेल्स भरें. NRI के लिए अपनी ई-मेल ID बेहद जरूरी है, वो जरूर दर्ज करें.
- NRI के लिए पंजीकरण थोड़ा अलग होता है, इसलिए एनरॉलमेंट फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और फॉर्म पर हस्ताक्षर करें.
- ID प्रूफ दें और बायोमैट्रिक प्रक्रिया को पूरा करें.
- नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, ऑपरेटर सभी दस्तावेजों को एक Acknowledgement Slip के साथ लौटा देगा, जिसमें लागू शुल्क होंगे.
- 14 डिजिट की एनरोलमेंट ID, तारीख और समय की स्टैंप वाली रिसिप्ट या स्लिप को सेव कर लें.
- 14 नंबर का एनरोलमेंट नंबर के जरिए आप अपना आधार स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं.
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- बर्थ सर्टिफिकेट
- वैलिड इंडियन पासपोर्ट
- फोटोग्राफ
- एड्रेस प्रूफ
- भारतीय मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
पासपोर्ट पर दर्ज एड्रेस न देना हो तो…
आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ के तौर पर वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है. लेकिन अगर आप अपने पासपोर्ट पर दर्ज पते के अलावा कोई दूसरा पता देना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे एड्रेस प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट को सब्मिट करना होगा जो किसी भारतीय के पास उपलब्ध हो. बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान और लोगों की मदद के लिए UIDAI ने 1947 नंबर जारी किया है. यह हेल्पलाइन नंबर कई भाषाओं में काम करता है. देश के किसी भी राज्य के लोग इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं. इसके अलावा आप uidai की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इससे जुड़े नियम और शर्तों को विस्तार से समझ सकते हैं.
09:27 AM IST