Ladli Behna Yojana: क्या है लाडली बहना योजना जिसकी मध्यप्रदेश चुनाव के बीच जमकर हो रही है चर्चा?
मध्य प्रदेश चुनावों के बीच एक स्कीम की बहुत चर्चा है, वो स्कीम है लाडली बहना योजना. इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है. जानिए इसमें ऐसा क्या है खास.
मध्यप्रदेश चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को किए जा चुके हैं. 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं. चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा. लेकिन इस बीच एक स्कीम की बहुत चर्चा है, वो स्कीम है लाडली बहना योजना. इस स्कीम को भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है. ये स्कीम महिलाओं को फायदा देने के लिए है, ताकि उन्हें वित्तीय मदद देकर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके. आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस स्कीम में ऐसा क्या है?
क्या है लाडली बहना योजना
लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में हर महिला के खाते में 1000 रुपए सरकार ट्रांसफर करती है, ताकि योजना के जरिए मिलने वाली रकम के जरिए महिलाएं खुद के और अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएं और इन पैसों से अपने और बच्चों के लिए दूध, फल और सब्जी की व्यवस्था कर सकें, या किसी अन्य काम में इसका इस्तेमाल कर सकें. कुछ समय से इस योजना ने लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार ने लाभार्थियों को दिए जाने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. सरकार ने आने वाले 5 सालों में इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए तक खर्च करने का ऐलान किया है.
क्या है पात्रता
इस योजना के लिए सिर्फ मध्यप्रदेश राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. महिला की आयु आवेदन के समय 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रही महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. लाभार्थी आयकर दाता नहीं होने चाहिए और परिवार की आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए. योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी वर्गों की महिला आवेदन कर सकती हैं.
इन 5 जगहों से कर सकते हैं आवेदन
- पंचायत केंद्र से
- लेखपाल के जरिए
- पंचायत सचिव के जरिए
- प्रधान के जरिए
- विशेष कैंप कार्यालय से
इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की फोटो
- बैंक खाते की डीटेल्स
- मोबाइल नंबर
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र