केमिस्टों के संगठन ने कहा, बिना लाइसेंस OTC दवाओं की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव गंभीर
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने भारत में बिना लाइसेंस के ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर गहरी चिंता जताई है.
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने भारत में बिना लाइसेंस के ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर गहरी चिंता व्यक्त की है. देश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में, AIOCD ने इस प्रस्ताव से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों पर प्रकाश डाला है.
कानूनी ढांचे का किया है उल्लंघन, ओटीसी दवा बिक्री के अनुमति से पैदा हो सकते हैं गंभीर खतरे
AIOCD के अध्यक्ष, जेएस शिंदे और महासचिव, राजीव सिंघल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का कदम मौजूदा दवा कानूनों, फार्मेसी विनियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सहित प्रासंगिक कानूनी ढांचे का उल्लंघन करेगा. उचित विनियमन के बिना ओटीसी दवा बिक्री की अनुमति देने से गंभीर खतरे पैदा होते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- खतरनाक स्व-चिकित्सा और नशीली दवाओं का दुरुपयोग
- फार्मासिस्ट परामर्श सेवाओं का अभाव
- प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का बढ़ता जोखिम
- नकली दवाओं का प्रसार
- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में देरी
- दवा की अधिक मात्रा के कारण बीमारियों की अधिक घटनाएं
- दवा भंडारण के मानकों से समझौता
- अपर्याप्त फार्माकोविजिलेंस उपाय
यह सभी खतरे और चैलेंज भी भी जनता के लिए होंगे.
12.40 लाख केमिस्टों की सदस्यता वाले संगठन ने किया है विरोध
AIOCD सरकार से इस प्रस्ताव के बहुआयामी निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह करता है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सामान्य और किराने की दुकानों में दवाओं की अनियमित उपलब्धता समाज के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं करती है. देश भर में 12.40 लाख केमिस्टों की सदस्यता के साथ, AIOCD स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी उपाय का दृढ़ता से विरोध करता है.
संगठन इस मामले से संबंधित विनियमों के निर्माण में AIOCD सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों से परामर्श करने के महत्व पर जोर देता है.