जब भी आप किसी प्रोडक्‍ट को मार्केट से खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्‍ट की तमाम क्‍वालिटीज को देखने के बाद उस पर मिलने वाली गारंटी या वारंटी के बारे में जरूर पूछते हैं. किसी प्रोडक्‍ट पर दी जाने वाली गारंटी या वारंटी प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेकर किए गए वे वादे होते हैं. इनके आधार पर ये तय होता है कि एक निश्चित समय के अंदर अगर खरीदा गया प्रोडक्‍ट खराब होता है या उसमें कोई गड़बड़ आती है, तो उसे  बदला जाएगा या फिर सिर्फ रिपेयर करके ग्राहक को दिया जाएगा.

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लेकिन मान लीजिए कि दुकानदार ने गारंटी या वारंटी के साथ आपको प्रोडक्‍ट बेच दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने पर जब आप शिकायत लेकर पहुंचे तो वो आनाकानी करने लगा और अपनी बात से मुकर गया तो आप क्‍या करेंगे? आइए आपको बताते हैं कि इस केस में आप कहां मामले की शिकायत कर सकते हैं-

यहां दर्ज करवाएं अपनी शिकायत

अगर विक्रेता अपने वादे से मुकर जाता है तो आप मामले की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं. खास बात ये है कि अगर दावा 5 लाख रुपए तक का है तो मामले की सुनवाई फ्री में होगी. शिकायत करते समय आपको आधार कार्ड की कॉपी, प्रोडक्ट का बिल, गारंटी या वारंटी कार्ड जैसे डॉक्‍यूमेंट की जरूरत होगी. ग्राहक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

कैसे ऑनलाइन दर्ज करें शिकायत

मामले की शिकायत आप ई-दाखिल पोर्टल https://edaakhil.nic.in/edaakhil/ पर कर सकते हैं. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 2020 में ग्राहकों की सुविधा के लिए लॉन्‍च किया था. यहां पर शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक कम्‍प्‍लेन आईडी दी जाएगी, जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं.

ध्‍यान रखें ये बात

जब भी आप कोई प्रोडक्‍ट खरीदने के लिए जाएं और आपको खरीदारी के समय विक्रेता की ओर से प्रोडक्‍ट पर गारंटी जाए तो उससे गारंटी कार्ड जरूर लें. साथ ही गारंटी कार्ड पर कुछ बातें जरूर चेक करें जैसे- 

1. गारंटी कार्ड पर प्रोडक्‍ट का नाम हो.

2. गारंटी कार्ड पर ग्राहक का नाम और पता हो.

3. गारंटी पीरियड की समय सीमा लिखी होनी चाहिए.

4. विक्रेता का नाम और पता लिखा होना चाहिए.