Blood Bank Govt Guidelines: ब्लड बैंक को लेकर सरकार को पिछले कई वक्त से ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिल रही है. सरकार ने ब्लड बैंक्स द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिंल (NBTC) द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. ब्लड बैंक नहीं कर सकते हैं खून की बिक्री. सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिखी है.

Blood Bank Govt Guidelines: ब्लड बैंक केवल ले सकते हैं प्रोसेसिंग फीस, सभी शुल्क खत्म करने का किया फैसला

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शीर्ष दवा नियामक ने कहा है कि अस्पताल और ब्लड बैंक अब रक्त देने के बदले केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं. साथ ही नियामक ने अधिक शुल्क वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का फैसला किया है. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर और सह लाइसेंसिंग अधिकारियों को भेजे गये पत्र में भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने लिखा कि यह फैसला इस राय के मद्देनजर लिया गया कि ‘खून बेचने के लिए नहीं’ है.

Blood Bank Govt Guidelines: बिक्री के लिए नहीं है ब्लड, राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को दिए ये निर्देश 

ड्रग एडवाइजरी कमेटी की 26 सितंबर को हुई 62वीं बैठक का जिक्र करते हुए डीसीजीआई ने 26 दिसंबर के पत्र में लिखा, ‘रक्त के लिए अधिक शुल्क लेने के संबंध में एटीआर बिंदु तीन के एजेंडा संख्या 18 के संबंध में यह सिफारिश की गई, यह राय व्यक्त की गई कि रक्त बिक्री के लिए नहीं है, यह केवल आपूर्ति के लिए है और रक्त केंद्र केवल प्रसंस्करण शुल्क लगा सकते हैं.' DGCI ने राज्यों और यूटी के ड्रग कंट्रोलर से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी रक्त केंद्रों को संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दें.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रक्तदान न करने की स्थिति में निजी अस्पतालों द्वारा प्रति यूनिट रक्त की कीमत 3,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच रखी जाती है. रक्त की कमी या दुर्लभ रक्त समूहों के मामलों में, यह शुल्क अधिक हो सकता है.