The Kerala Story Banned: फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगे बैन और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. अपनी याचिका में कहा है कि कि सेंसर बोर्ड की अनुमति के बाद राज्य सरकार इस तरह बैन नहीं लगा सकती रोक. वकील की ओर से बुधवार को चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया जा सकता है.

The Kerala Story: मेकर्स ने कही थी ये बात

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 'द केरल स्टोरी' के बैन को लेकर अधिसूचना जारी की थी. वहीं, फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने कहा था, 'मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन लगाया है, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. कानून के प्रावधानों के तहत जो भी संभव होगा, हम लड़ेंगे.' मेकर ने कहा था,  'तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने धमकी देकर इस फिल्म को रिलीज़ होने से रोक दिया. मैं वहां की DMK और कांग्रेस की सरकार को निवेदन करूंगा कि वे जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें. इस फिल्म को कल रिलीज करें.

The Kerala Story: प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने की थी निंदा

‘द केरला स्टोरी’ के प्रदर्शन पर लगी रोक की ‘प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ ने निंदा की थी. गिल्ड ने कहा था कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने या न लगाने का अधिकार केवल सीबीएफसी को है. गिल्ड ने एक बयान में कहा,‘हम पहले भी कई मौकों पर यह बात कह चुके हैं, फिल्म रिलीज के रेगुलेशन का काम सेंसर बोर्ड का है. जनता को उसका भविष्य तय करने देना चाहिए. जाहिर तौर पर दर्शक किसी फिल्म को देखना पसंद कर सकते हैं या उसकी अनदेखी कर सकते हैं लेकिन पसंद-नापसंद उनकी होनी चाहिए .’

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The Kerala Story: 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में इस विवादास्पद फिल्म की स्क्रीनिंग पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था. तमिलनाडु में भी अनेक मल्टीप्लेक्स ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रविवार से फिल्म के प्रदर्शन को रद्द कर रखा है. वहीं, केरल उच्च न्यायालय के फिल्म पर रोक न लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध के लिए अपील की थी.