Anil Kapoor Personality Rights, High Court Order: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक अनिल कपूर की आवाज, स्टाइल का बिना इजाजत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. अनिल कपूर द्वारा दायर याचिका में उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया, वेबसाइट को सहमति के बिना उनका नाम, आवाज, चित्र, फिल्मों में उनके निभाये रोल से जुड़े उपनाम आदि के कर्मिशयल इस्तेमाल से रोकने की मांग की थी.

Anil Kapoor Personality Rights, High Court Order: इन डोमेन को ब्लॉक करने का दिया निर्देश 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गो डैडी एलएलसी, डायनाडॉट एलएलसी और पीडीआर लिमिटेड को निर्देश दिया है कि अनिल कपूर के नाम पर डोमेन जैसे  Anilkapoor.com को तुरंत ब्लॉक कर दें. दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि का अवैध रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में अनिल कपूर ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तकनीक के जरिए दुरुपयोग को भी रोकने की मांग की थी. 

Anil Kapoor Personality Rights, High Court Order: अमिताभ बच्चन को भी मिली थी राहत

अनिल कपूर से पहले अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनेलिटी राइट्स को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जनवरी 2023 को बिग बी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.. इसमें उन्होंने अपने तस्वीर, नाम, आवाज सहित पर्सनेलिटी का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के न करने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी थी और पर्सनेलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश जारी किया था. अमिताभ बच्चन का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने रखा था. 

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार का जिक्र है. पर्सनेलिटी राइट्स भी निजता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है. कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत सिंगर, डांसर, म्युजिक डायरेक्टर, एक्टर सहित कलाकार को भी ये अधिकार दिए गए हैं.