Elon Musk के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची महिला, अदालत में लग गया उलटा जुर्माना; जानें पूरा मामला
याचिकाकर्ता अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने को लेकर मामले में ट्विटर के नए सीईओ इलॉन मस्क को भी अभियुक्त बनाए जाने की मांग कर रही थी. कोर्ट ने महिला की याचिका तो खारिज की ही, उसपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है.
Twitter और Elon Musk लगातार खबरों में बने हुए हैं, इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची एक महिला पर जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, यह याचिकाकर्ता अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने को लेकर मामले में ट्विटर के नए सीईओ इलॉन मस्क को भी अभियुक्त बनाए जाने की मांग कर रही थी. कोर्ट ने महिला की याचिका तो खारिज की ही, उसपर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है.
याचिकाकर्ता डिंपल कौर की याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि "यह अपील गलत तरीके से तैयार की गई है. अथॉरिटी यहां खुद को पेश कर रही है, ऐसे में इसके लिए अलग से अपील डालने की जरूरत नहीं थी."
मामले में ट्विटर का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट साजन पूवय्या ने मस्क को अभियुक्त बनाने जाने की मांग का विरोध किया. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हो रहे वकील राघव अवस्थी ने कहा कि मस्क ट्विटर के अकेले मालिक हैं और उनके पास कंपनी के शेयरों में हिस्सेदारी भी है. महिला की याचिका में कहा गया था कि ट्विटर का टेकओवर किए जाने के बाद भी इसके शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हो रही है और मस्क 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' को लेकर अलग विचार रखते हैं.
इसमें कहा गया कि "27 अक्टूबर, 2022 को ट्विटर इंक निजी तौर पर मस्क के हाथों में चला गया है. अभी तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्विटर के शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हो रही है."
महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उसका ट्विटर अकाउंट बिना किसी नोटिस के सस्पेंड कर दिया गया था और इससे उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है.