Delhi Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली समेत पूरे NCR में हालात बदतर होते जा रहे हैं. राहत की उम्मीद के साथ सख़्ती से अनुपालन के लिए दिल्ली में GRAP 4 लागू कर दिया गया. आज सोमवार को भी Delhi AQI 'Severe' कैटेगरी में बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के आगरा से ताजमहल की तस्वीरें आई हैं, जहां प्रदूषण का असर ऐसा है कि ताजमहल धुंध में पूरी तरह ढक चुका है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदूषण के खिलाफ और कदमों पर चर्चा की जाएगी.

क्या है AQI का स्तर?

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आज सोमवार को लगातार पांचवें दिन दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. सुबह 9 बजे ITO के पास 400 AQI दर्ज हुआ था जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना इस प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है. मौसम विभाग ने दिन में आसमान साफ रहने तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है. राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' और 'अति गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 437 रहा। शादीपुर, आईटीओ, सिरी फोर्ट, आर के पुरम, पंजाबी बाग, दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रों पर एक्यूआई क्रमश: 438, 400, 430, 462, 469 और 454 दर्ज किया गया. एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब', 401 से 450 के बीच 'गंभीर' तथा 450 के बाद 'अति गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

GRAP-4 के तहत क्या प्रतिबंध लागू हैं?

दिल्ली में ग्रैप 4 के नियमों के अंतर्गत कहा गया है कि लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को बाहरी गतिविधियों को कम करना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए.

ग्रैप 4 के अन्तर्गत कुछ अन्य मुख्य नियम/प्रतिबंध इस प्रकार हैं-

1. इमरजेंसी सर्विसेज़ में लगे ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश प्रतिबंधित.

2. इमरजेंसी सर्विसेज़ में लगे ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के वाहनों को छोड़कर, गैर-दिल्ली-पंजीकृत LCV को दिल्ली में अनुमति नहीं.

3. इमरजेंसी सर्विसेज़ वाहनों को छोड़ दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध.

4. राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों बंद.

5. कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए फिजिकल कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन क्लासेज़ पर सुझाव.

6. सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति, बाकी घर से काम करें.

7. केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय ले सकती है.

8. राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सम-विषम वाहन पंजीकरण संख्या-आधारित प्रतिबंध लागू करने जैसे आपातकालीन उपायों का पता लगाएं.