डोसा के साथ सांभर नहीं दिया तो कट गया बवाल, कोर्ट ने रेस्त्रां पर ठोंका जुर्माना, जानिए पूरा मामला!
कोर्ट ने जुर्माने का भुगतान 45 दिनों के अंदर करने के लिए कहा गया है. तय समय में भुगतान न करने पर 8 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगाने को कहा है. जानिए क्या है पूरा मामला.
बिहार के बक्सर जिले में अनोखा मामला सामने आया है. एक ग्राहक को डोसे के साथ सांभर नहीं देने पर उपभोक्ता कोर्ट ने रेस्त्रां पर 3500 रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में करीब 11 महीने की सुनवाई के बाद फैसला आया है. कोर्ट ने जुर्माने का भुगतान 45 दिनों के अंदर करने के लिए कहा गया है. तय समय में भुगतान न करने पर 8 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगाने को कहा है. जानिए क्या है पूरा मामला.
जानकारी के मुताबिक मामला 15 अगस्त 2022 का है. उस दिन शहर के बंग्ला घाट के रहने वाले मनीष पाठक का जन्मदिन था. अपने जन्मदिन के मौके पर मनीष ने नमक रेस्त्रां से स्पेशल मसाला डोसा ऑर्डर किया. इसके लिए उन्होंने 140 रुपए पे किए. घर में जब उन्होंने उस पार्सल को खोला तो उसमें सांभर नहीं था. इसके कारण माता- पिता और घर में आए मेहमानों के सामने उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा.
इसके बाद मनीष ने मामले की शिकायत रेस्त्रां के मैनेजर से की, लेकिन मैनेजर ने काफी बेरुखी के साथ जवाब दिया. इससे नाराज होकर मनीष ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया. इस बीच मामले की 11 महीने तक सुनवाई चली. इस बीच रेस्त्रां को मामले का दोषी पाया गया.
इस मामले में आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह, और सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट के लिए 2000 रुपए का जुर्माना, साथ ही वाद के खर्च के रूप में अलग से 1500 रुपए का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने जुर्माने की कुल 3500 की रकम का भुगतान 45 दिनों के अंदर करने के लिए कहा है. राशि का भुगतान निर्धारित समय में न करने पर 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
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