TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने नया ड्राफ़्ट नोटिफिशिकेशन जारी किया है. इस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से 25 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. अभी तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी के लिए रेगुलेशन में 8 संशोधन किए जा चुके हैं. ये TRAI का 9वां संशोधन है.  

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टेलीकम्यूनिकेशन नंबर पोर्टेबिलीटी रेगुलेशंस, 2009 में भी TRAI की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया था. उस वक्त TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी के लिए केवल 8 सोशधन ही पेश किए थे. वहीं पहले DoT ने TRAI के साथ बातचीत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी पर कई सुझाव दिए थे. Dot की तरफ से दिए गए सुझाव पर अथोरिटी ने फैसला किया कि उन्हें ड्रॉफ्ट जारी करके स्टेकहोल्डर्स के भी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलीटी पर सुझाव ले लेने चाहिए. 

25 अक्टूबर तक देने होंगे स्टेकहोल्डर्स को जवाब

TRAI की तरफ से जारी किए गए 9वें ड्रॉफ्ट में स्टेकहोल्डर्स की तरफ से जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उन्हें TRAl की ऑफिशियल वेबसाइट www.trai.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा. TRAI ने ये सुझाव स्टेकहोल्डर्स से 25 अक्टूबर, 2023 से पहले-पहले मांगे हैं. 

पोर्ट करा सकते हैं नंबर

TRAI ने ये भी सलाह दी है कि अगर आप सेवा से खुश नहीं तो आसानी से नंबर पोर्ट करा सकते हैं. TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब आप अपने नंबर को तीन दिनों में पोर्ट कर सकते हैं.

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