Airtel, वोडाफोन और Idea को राहत, अब DCC की अगली बैठक होगा जुर्माने पर फैसला
दूरसंचार नियामक ट्राई ने अक्टूबर 2016 में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर संयुक्त रूप से 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी.
डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने बृहस्पतिवार को एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर कुल मिला कर 3,050 करोड़ रुपये के जुर्माने पर फैसला अगली बैठक तक के लिये टाल दिया. डीसीसी को पहले दूरसंचार आयोग के नाम से जाना जाता था.
दूरसंचार नियामक ट्राई ने अक्टूबर 2016 में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर संयुक्त रूप से 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. यह जुर्माना रिलायंस जियो को कॉल संयोजन (इंटरकनेक्शन) कथित रूप से नहीं देने को लेकर लगाया गया था.
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माने के निर्णय को अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है. एयरटेल और वोडाफोन पर जुर्माना जहां 1,050-1,050 करोड़ रुपये है वहीं आइडिया सेल्यूलर पर यह 950 करोड़ रुपये है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस जियो की शिकायत पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. रिलायंस जियो ने अपने आरोप में कहा था कि उसके नेटवर्क के 75 प्रतिशत कॉल पूरे नहीं हो रहे जिसका कारण पर्याप्त कॉल संयोजन बिंदु उपलब्ध नहीं कराया जाना है.
रिलायंस जियो ने ट्राई में कहा था कि उसे अपनी सेवाएं कारोबारी तौर पर शुरू करने के लिए मोबाइल सर्विस के लिए 12,727 और एसटीडी सर्विस के लिए 3,068 पोल की जरूरत है.