अगर आप भी इंवेस्टर बनना चाहते हैं और कमोडिटी या स्टॅाक को खरीदना चाहते हैं. तो आपका DEMAT अकाउंट होना जरुरी है. DEMAT अकाउंट आपको किसी भी तरह के डेटा चोरी होने से बचाता है. इसके माध्यम मे आप ऑनलाइन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं. ये डिजीटली सिक्योर होता है. इसके साथ ही आप आपने किए गए इनवेस्टमेंट को इससे ट्रेक भी कर सकते हैं. भारतीय स्टॅाक मार्केट में भारतीय नागरिक इंवेस्ट कर सकते हैं. जिसका मतलब ये है कि DEMAT अकाउंट प्रवासी भारतीय (NRI) भी ओपन कर सकते हैं. हालाकि NRI के लिए अलग से स्पेशल 'NRI डीमेट' अकाउंट होता है. आप अपना NRI Demat Account आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस आदि के माध्यम से बना सकते हैं.  प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए TISPRO रेगुलेशन 2017 (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) लाया गया है. इसे फॅारेन एक्सचेंज मेनेजमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. इस एक्ट के तहत एनआरआई, रीपैट्रिएबल (Repatriable Account) या फिर नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट (Non-Repatriable Account) के जरिए ही भारतीय स्टॅाक मार्केट में इंवेस्ट कर सकते हैं.

क्या हैं रीपैट्रिएबल (Repatriable Account) और नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट (Non-Repatriable Account) 

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के TISPRO रेगुलेशन 2017 (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) के मुताबिक एनआरआई भारत के स्टॅाक मार्केट में  रीपैट्रिएबल और नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट के जरिए ही इंवेस्ट कर सकते हैं. आरबीआई के अनुसार रीपैट्रिएशन बेसिस पर इंवेस्टमेंट करने पर  एनआरआई अपने पैसों को इंवेस्ट करने के साथ इसे फॅारेन भी ले जा सकते हैं. लेकिन इससे पहले सारे टैक्सों का पेमेंट करना जरुरी है. वहीं अगर नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट की बात करें तो आप इन अकाउंट में इंवेस्टमेंट तो कर सकते हैं. लेकिन इसका पैसा भारत के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते. ये एक तरह से डॅामेस्टिक इंवेस्टमेंट की तरह माना जाता है.   

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एनआरआई डीमेट अकाउंट ओपन करने की क्या है प्रक्रिया

NRI Demat Account को ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं. इसके लिए आप बैंक या ब्रोकर के पास जा सकते हैं. इसमें कुछ डॅाक्यूमेंट्स जरुरी हैं. आपके पास पेन कार्ड, पासपोर्ट और वीजा की कॅापी होना चाहिए. इसके साथ ही अकाउंट खोलने के लिए फॅार्म फिल करना होगा. आपको एड्रेस प्रूफ, एक लिंक्ड एनआरई या एनआरओ अकाउंट के केंसल्ड चैक की कॅापी भी देना होगी. साथ ही बैंक से पीआईएस परमिशन लैटर लेना होगा. ध्यान रखें कि अपने नॅामिनी के फोटो और सिग्नेचर भी साथ रखना होगा. सारे डॅाक्यूमेंट्स को सही से अरेंज कर लें. और इसके बाद भारतीय दूतावास से सभी डॅाक्यूमेंट्स की नोटरी करवा लें.