1 जून से टॉप-100 कंपनियों को लेकर बदला नियम, अफवाहों पर तुरंत देनी होगी सफाई
आज से टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए एक नया नियम जारी हुआ है. अगर मेनस्ट्री मीडिया में कुछ खबर चल रहीहै तो कंपनी को 24 घंटे भीतर इसपर अपनी सफाई देनी होगी.
बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को एक जून से अपने संबंध में मुख्यधारा के मीडिया में आने वाली किसी भी बाजार अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा.यह नियम एक दिसंबर से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए लागू होगा.सेबी के नियमों के तहत, इन कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बताई गई किसी भी असामान्य घटना या सूचना की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर करना होगा.
एमएमजेसी एंड एसोसिएट्स के संस्थापक मकरंद एम जोशी ने कहा कि इस कदम से ऐसी सूचना लीक होने से रोकी जा सकेगी, जो किसी खास कॉरपोरेट कार्यवाही में मूल्यांकन को प्रभावित करेगी.उन्होंने कहा कि सेबी की यह पहल अफवाह सत्यापन ढांचे को मजबूत करने और एक निष्पक्ष बाजार हासिल करने में मदद करेगी.इससे भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा बाजार बन जाएगा.
लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी अफवाहों की पुष्टि पर SEBI ने नया सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर किसी तरह के अफवाहों से स्टॉक पर हुए इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए जारी किया गया है. SEBI बोर्ड ने 15 मार्च की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस गाइडलाइन के तहत अधिग्रहण, QIP या अन्य प्रेफरेंशियल इश्यू के अफवाहों से होने वाले प्राइस मूवमेंट को काबू करने के लिए जारी किया गया है.