MFs के NFO लॉन्च करने के लिए SEBI ने रखा नए नियमों का प्रस्ताव, जानिए क्या हैं ये
MFs के NFO लॉन्च करने के लिए सेबी ने नए नियमों का प्रस्ताव किया है. शुरुआत में ही स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइलिंग खत्म होगी. लॉन्च के 5 दिन पहले सेबी ऑब्जर्वेशन वाली ड्राफ्ट स्कीम पब्लिक होगी.
MFs के NFO लॉन्च करने के लिए सेबी ने नए नियमों का प्रस्ताव किया है. शुरुआत में ही स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फाइलिंग खत्म होगी. लॉन्च के 5 दिन पहले सेबी ऑब्जर्वेशन वाली ड्राफ्ट स्कीम पब्लिक होगी. प्रस्ताव दिया गया है कि NFO के 2 दिन पहले फाइनल स्कीम डॉक्यूमेंट पब्लिक हो.
मौजूदा वक्त में ड्राफ्ट स्कीम को 21 दिन पहले ही पब्लिक करने का सेबी का नियम है. लंबे समय तक ड्राफ्ट SID (Scheme Information Document) पब्लिक रहते हैं तो दूसरे MFs कॉपी करते हैं. इसकी वजह से जिस MF ने पहले थीम/आइडिया सोचा, उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता है.
सेबी का प्रस्ताव है कि MF निवेशकों का पैसा समय पर बाजार में लगे. NFO डॉक्यूमेंट में बताना होगा कि पैसा कब तक निवेश होगा. प्रस्ताव यूनिट अलॉटमेंट के 30 दिन में म्यूचुअल फंड्स को पैसा निवेश करना होगा. 30 दिन में अगर किसी वजह से पैसा निवेश नहीं हो पाए तो लिखित में वजह बतानी होगी.
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
Debt, Equity और Hybrid Funds का फर्क जानते हैं आप? म्यूचुअल फंड में पहली बार कर रहे हैं निवेश तो समझ लें ABCD
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
अगर वजह सही है तो इनवेस्टमेंट कमेटी मियाद को 30 दिन तक बढ़ा सकेगी. बढ़ी मियाद सहित 60 दिन में निवेश नहीं हो पाता है तो नए NFO लॉन्च नहीं होंगे. नए NFO तभी लॉन्च होंगे, जब पुराने NFO के पैसों का निवेश हो जाएगा. 60 दिन की मियाद के बाद निवेशक निकले तो एग्जिट लोड नहीं होना चाहिए. इस बात पर भी राय मांगी है कि अगर बाजार ओवरवैल्यूएड है तो क्या कलेक्शन धीमा हो? MF के लिए शॉर्ट टर्म 30, 60 या 90 दिन मान जाए, इस पर भी राय मांगी गई है.
06:54 PM IST