SEBI का चला चाबुक! इस कंपनी का रद्द किया रजिस्ट्रेशन, 10 एंटिटी पर लगाया ₹50 लाख का जुर्माना
SEBI Penalty of Rs 50 Lakh: ये 10 एंटिटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड कर रहे थे, जिसके चलते सेबी (SEBI) ने इन लोगों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
SEBI Penalty of Rs 50 Lakh: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 10 एंटिटी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. ये 10 एंटिटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड कर रहे थे, जिसके चलते सेबी (SEBI) ने इन लोगों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने 10 अलग-अलग आदेश जारी किए थे. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने Auroplus Marketing Pvt Ltd, Baba Iron Industries, Atlantic Invest Advisory, Avinash V Mehta HUF, Navneet Agarwal and Sons HUF, Neeraj Gandhi HUF और Athwani Shrichand पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
सेबी ने अपनी जांच में पाया अनुचित ट्रेड
इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अविरल गुप्ता, आयुषी अग्रवाल और सलोनी रुईया पर भी पेनाल्टी लगाई है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को जानकारी मिली कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में बड़ी मात्रा में रिवर्सल ट्रेड्स हो रहे थे. जिसकी वजह से एक्सचेंज में आर्टिफिशियल वॉल्यूम बन रहा था.
ये भी पढ़ें: इन 3 कंपनियों ने शेयरहोल्डर्स को दी खुशखबरी; कमजोर बाजार में 100% तक के डिविडेंड का ऐलान किया, नोट कर लें डीटेल्स
अप्रैल 2014-सितंबर 2015 तक की जांच
इसके बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कुछ निश्चित ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जांच की. सेबी ने अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2015 तक इन एंटिटी की जांच की और पाया कि स्टॉक एक्सचेंज पर रिवर्सल ट्रेड्स किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट हो रहा था.
PFUTP नियमों का उल्लंघन
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये वही 10 एंटिटी हैं, जिन्होंने रिवर्सल ट्रेड्स की प्रक्रिया में भागीदारी की. बता दें कि रिवर्सल ट्रेड्स का नेचर कथित तौर पर अनुचित होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग के नॉर्मल कोर्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं. रेगुलेटर ने बताया कि आर्टिफिशियल वॉल्यूम में ट्रेडिंग के दौरान ये गलत और भ्रामक उपस्थिति दर्ज कराते हैं. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस तरह की एक्टिविटी से इन 5 लोगों ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों का उल्लंघन किया है.
ये भी पढ़ें: Go First के पैसेंजर्स को राहत नहीं, 26 मई तक सभी फ्लाइट्स रद्द, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
इसके अलावा दूसरे आदेश में मार्केट रेगुलेटर ने Allied Financial Services के रजिस्ट्रशन सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है. इस कंपनी ने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सेबी ने ये एक्शन लिया. ये कंपनी NSE और NSDL के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से जुड़ी हुई थी.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें