Videocon Group: मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने वीडियोकॉन ग्रुप (Videocon Group) के फाउंडर वेणुगोपाल धूत के बैंक (Bank Account) और डीमैट खातों (Demat Account) के साथ म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में जमा राशि कुर्क करने का आदेश दिया है. यह आदेश कुल 5.16 लाख रुपये बकाया की वसूली के लिये दिया गया है.

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सेबी (Sebi) ने धूत के ऊपर मार्च में जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना सुप्रीम एनर्जी (Supreme Energy) में जुड़े हित के साथ कुछ लेन-देन के संदर्भ में क्वॉलिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि. (Quality Techno Advisors Pvt Ltd) और क्रेडेन्शियल फाइनेंस लि. (Credential Finance Ltd) के आपस में जुड़े होने के बारे में खुलासा नहीं करने को लेकर लगाया गया था. 

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डीमैट और म्यूचुअल फंड से निकासी पर रोक

सेबी ने कुर्की नोटिस में कहा कि धूत के ऊपर 5.16 लाख रुपये का जुर्माना बकाया है. इसमें 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 15,000 रुपये ब्याज और 1,000 रुपये वसूली लागत है. नियामक ने बकाया वसूलने के लिये सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) और म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह की निकासी की मंजूरी न दें. हालांकि, उसमें राशि जमा करने की अनुमति होगी. इसके अलावा सेबी ने बैंकों को लॉकर (Bank Lockers) सहित सभी खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया है.

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क्या है मामला?

सेबी ने धूत के ऊपर मार्च में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लि. (एसईपीएल) को कंपनी की तरफ से लोन देते समय उसमें (सुप्रीम एनर्जी) 99.9% हिस्सेदारी के बारे में जानकारी नहीं देने को लेकर लगाया गया था. इसके अलावा धूत ने क्वॉलिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लि. और क्रेडेन्शियल फाइनेंस लि. में अपने हित के बारे में भी खुलासा नहीं किया था.

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