सेबी ने REIT और InvIT को दी खास सुविधा, निवेशक UPI के जरिए भी कर सकेंगे भुगतान
SEBI News: सेबी के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, यह सुविधा अगले महीने एक अगस्त से शुरू की जाएगी.
SEBI News: बाजार नियामक सेबी (Market Regulator SEBI) ने निवेशकों (Retail Investors) को राहत देने के लिए एक जरूरी कदम उठाया है. सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के लिए भी UPI के जरिए निवेश की इजाजत दे दी है. सेबी के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, यह सुविधा अगले महीने एक अगस्त से शुरू की जाएगी.
इसके साथ ही सेबी ने रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के लिए भी UPI से रकम ब्लॉक करने का विकल्प दिया है. 5 लाख रुपये तक के निवेश के लिए निवेशक UPI के जरिए अर्जी की रकम ब्लॉक कर सकेंगे. एक अगस्त से ये सुविधा शुरू करने के लिए कहा गया है, अर्जी मंजूर होने पर ही खाते से रकम काटी जाएगी.
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UPI सुविधा से मिलेगा फायदा
UPI सुविधा के तहत रकम खाते में ही ब्लॉक रहती है, ऐसे में दुरुपयोग की आशंका नहीं होती है. InvITs, REITs ऐसा माध्यम में जिसमें किसी प्रोजेक्ट को यूनिट में खरीदने का मौका होता है. प्रोजेक्ट से आने वाली कमाई को खर्च काटकर निवेशकों को लाभ में हिस्सा मिलता है. सेबी ने अपने दो अलग-अलग परिपत्रों में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) की इकाइयों के लिए आवेदन करने संबंधी नया प्रारूप जारी किया है.
निवेशकों के बीच पॉपुलर है रीट एवं इनविट
बता दें कि सेबी ने इससे पहले जनवरी, 2019 में जारी व्यवस्थागत प्रक्रिया के तहत इन निवेश ट्रस्टों में आवेदन के समय एएसबीए भुगतान व्यवस्था का विकल्प दिया था. एएसबीए सुविधा में आवेदन करने पर निर्धारित रकम रोक दी जाती है. भारतीय बाजार में रीट एवं इनविट तुलनात्मक रूप से नए निवेश साधन हैं. हालांकि वैश्विक बाजारों में ये दोनों विकल्प काफी लोकप्रिय हो चुके हैं.
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