सेबी का नया आदेश, होल्डिंग कंपनियों, SPV की सिक्योरिटीज को डीमैट खातों में ही रखेंगे रीट, इनविट
SEBI: नियमों के तहत REITs और InvITs के यूनिट सभी आवेदनकर्ताओं को डीमैट फॉर्मेट में ही जारी किए जाएंगे.
SEBI: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार के लिये रीट (REITs) और इनविट (InvITs) से होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों (एसपीवी) की प्रतिभूतियों को सिर्फ डीमैट खातों (Demat Accounts) में ही रखने को कहा है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने दो अलग सर्कुलर में कहा कि REITs (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा. साथ ही रीट ओर इनविट के पास होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों के भौतिक रूप में रखी मौजूदा प्रतिभूतियों को 30 जून तक डीमैट (डिमैटेरियलाइज्ड) यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने को कहा गया है. नियमों के तहत REITs और InvITs के यूनिट सभी आवेदनकर्ताओं को डीमैट रूप में ही जारी किए जाएंगे.
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क्या हैं रीट और इनविट?
रीट और इनविट निवेश माध्यम के रूप में देश में अभी उतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं. लेकिन वैश्विक बाजारों में ये निवेश के काफी लोकप्रिय माध्यम हैं. जहां रीट में कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होती हैं. वहीं इनविट (InvITs) में हाईवे और पावर ट्रांसमिशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं.
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