SEBI: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार के लिये रीट (REITs) और इनविट (InvITs) से होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों (एसपीवी) की प्रतिभूतियों को सिर्फ डीमैट खातों (Demat Accounts) में ही रखने को कहा है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने दो अलग सर्कुलर में कहा कि REITs (रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा. साथ ही रीट ओर इनविट के पास होल्डिंग कंपनियों और विशेष उद्देश्यीय इकाइयों के भौतिक रूप में रखी मौजूदा प्रतिभूतियों को 30 जून तक डीमैट (डिमैटेरियलाइज्ड) यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने को कहा गया है. नियमों के तहत REITs और InvITs के यूनिट सभी आवेदनकर्ताओं को डीमैट रूप में ही जारी किए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें- Business Ideas: गांव में अपनी मंडी और ग्रामीण बाजार से कमाएं मोटा मुनाफा, सरकार दे रही ₹12.50 लाख

क्या हैं रीट और इनविट?

रीट और इनविट निवेश माध्यम के रूप में देश में अभी उतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं. लेकिन वैश्विक बाजारों में ये निवेश के काफी लोकप्रिय माध्यम हैं. जहां रीट में कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होती हैं. वहीं इनविट (InvITs) में हाईवे और पावर ट्रांसमिशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स होते हैं.

ये भी पढ़ें- Success Story: ग्रेजुएशन के बाद खेती को बनाया कमाई का जरिया, सब्जियां उगाकर कमा रहा लाखों

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें