SEBI Rules on IPO: इन्वेस्टर्स के लिए IPO में निवेश आसान बनाने के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI ने मंगलवार को एक नया प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक, IPO लाने को इच्छुक कंपनियों को अब DRHP/RHP में दी गई जानकारी को एक ऑडियो विजुअल (AV) फॉर्मेट में भी पेश करना होगा. इस AV को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में देना होगा, जिसे पब्लिक डोमेन में भी लाने का प्रस्ताव दिया गया है. SEBI ने कहा कि उम्मीद है कि AV फॉर्मेट में होने से IPO के बारे में समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी. 

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सेबी ने इस मामले में ड्राफ्ट सर्कुलर जारी कर राय मांगी है. इसे लेकर 9 अप्रैल, 2024 तक अपनी राय पेश की जा सकती है. 

8 मिनट का ऑडियो वीडियो करना होगा जारी

SEBI ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अधिकतम 8 मिनट का ऑडियो विजुअल जारी किया जा सकेगा. इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंटेंट रिपेटिटिव नहीं होना चाहिए और RHP में अपडेट करना होगा.

AV में क्या क्या बताना होगा?

  • रिस्क फैक्टर
  • कैपिटल स्ट्रक्चर
  • इश्यू का मकसद
  • बिजनेस की जानकारी
  • वित्तीय जानकारी
  • कानूनी विवाद की जानकारी
  • अहम घटनाएं

DRHP दाखिल करने के 5 दिन में लाना होगा AV

सेबी ने कहा कि IPO लाने को इच्छुक कंपनियों को DRHP दाखिल करने के 5 कामकाजी दिन में ऑडियो वीडियो भी जारी करना होगा. जो कि कंपनी के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट होगा. इसके साथ ही इसे (Association of Investment Bankers of India) पर भी डालना होगा. AV का लिंक स्टॉक एक्सचेंज,लीड मैनेजर की वेबसाइट, QR कोड भी जरूरी होगी. 

AV में देनी होगी ये सलाह

सेबी ने कहा कि ऑडियो विजुअल की शुरुआत में निवेशकों को सलाह देनी होगी, जिसमें लिखा होगा, "निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट/ऑनलाइन वेबसाइटों/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर और फिनफ्लुएंसर द्वारा ऑफ़र पर प्रदान किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज़, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें क्योंकि यह कंपनी द्वारा या इसके प्रमोटर/निदेशक/केएमपी किसी भी तरीके से स्वीकृत /कमीशन /भुगतान नहीं किया गया है."