SEBI: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने एश्योर्ड रिटर्न (Assured Return) का वादा करने, अपनी वेबसाइट पर भ्रामक दावे करने और ग्राहकों को गलत बिक्री करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइजर (Investment Visor) पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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‘इन्वेस्टमेंट वाइजर’ कंपनी प्रवीण वर्मा की है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने  पारित आदेश में कहा कि कंपनी के एक कर्मचारी ने गलती से सेबी के एक अधिकारी को इंदौर में स्थानीय कार्यालय में फोन कर भ्रामक दावे कर फंसाने की कोशिश की थी.

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रोज औसत करीब 20 से 30% का रिटर्न का वादा

फोन पर बताया गया कि इन्वेस्टमेंट वाइजर के ग्राहकों को निवेश राशि पर रोज औसत करीब 20 से 30% का रिटर्न मिलता है. कंपनी के कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि सेबी की मुंबई शाखा ग्राहकों के संबंध में जांच करती है, ताकि किसी भी जोखिम से बचा जा सके.

सेबी ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर कंपनी ने निवेश सलाहकार नियमों और PFUTP  (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसलिए इन्वेस्टमेंट वाइजर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. सेबी ने कंपनी को स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) प्लेटफॉर्म पर उसके खिलाफ लंबित सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश भी दिया.

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