सरकार ने F&O सौदे पर STT 25% तक बढ़ाया, लोकसभा से फाइनेंस बिल 2023 पारित
STT hiked on F&O: स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को तगड़ा झटका लगा है. सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) सौदों पर सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है.
STT hiked on F&O: स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को तगड़ा झटका लगा है. सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) सौदों पर सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. ऑप्शंस पर STT 23.52 फीसदी का इजाफा किया गया है. फाइनेंस बिल 2023 में हुए संसोधनों के मुताबिक, 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर ऑप्शंस की बिक्री में अब 2000 रुपये का STT देना होगा, जो पहले 1700 रुपये था.
लोकसभा में शुक्रवार को फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी मिल गई. इसके मुताबिक, 1 करोड़ के टर्नअवोर वाले फ्यूचर कान्ट्रैक्ट की बिक्री पर STT बढ़कर 1250 रुपये हो गया है, जो पहले 1000 रुपये था. इस तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर STT 25 फीसदी बढ़ा है. बता दें, STT प्रीमियम पर वसूला जाता है. बाजार में यह नए नियम वित्त वर्ष 2023-24 से लागू हो जाएंगे.
सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स केंद्र सरकार की ओर से लिया जाने वाला एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है. जिसे इक्विटीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जैसी सिक्युरिटीज की खरीद-बिक्री पर लगाया जाता है. सरकार ने STT को पहली बार 2004 में सिकयुरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट के जरिए लाया गया था. यह टैक्स केवल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किए जाने वाले ट्रेड पर ही लगाया जाता है. इंट्राडे ट्रेड पर STT सेल साइड पर 0.025 फीसदी लगता है. डिलिवरी ट्रांजैक्शन के लिए यह बाय और सेल दोनों पर 0.1 फीसदी है.
STT बदलाव में कंफ्यूजन!
फाइनेंस बिल में STT 0.017% से बढ़कर 0.021% हुआ. मौजूदा STT पहले से ही 0.05% पर है. 2017 में ऑप्शंस पर STT 0.017% से बढ़कर 0.05% हुआ था.